बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए राजनीतिक दलों को मिलेगा मुफ्त प्रसारण समय

भारत निर्वाचन आयोग का महत्वपूर्ण निर्णय
भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों को दूरदर्शन और आकाशवाणी पर मुफ्त प्रसारण समय देने की घोषणा की है। यह निर्णय जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 39ए के अंतर्गत लिया गया है, जिसका उद्देश्य सभी योग्य दलों को समान अवसर प्रदान करना है।
आयोग ने बिहार के सभी राष्ट्रीय और राज्य स्तर के दलों को एक डिजिटल आईटी प्लेटफॉर्म के माध्यम से समय वाउचर जारी किए हैं। प्रत्येक दल को दूरदर्शन और आकाशवाणी के क्षेत्रीय नेटवर्क पर 45 मिनट का मुफ्त प्रसारण समय दिया जाएगा। इसके अलावा, पिछले विधानसभा चुनाव में दलों के प्रदर्शन के आधार पर अतिरिक्त समय भी आवंटित किया जाएगा।
प्रसारण का समय उम्मीदवारों की सूची के प्रकाशन से लेकर मतदान से दो दिन पहले तक निर्धारित किया जाएगा। प्रसारण का शेड्यूल लॉटरी के माध्यम से तय किया जाएगा, जिसमें दलों के प्रतिनिधि और बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) के कार्यालय के अधिकारी शामिल होंगे।
दलों को अपने प्रसारण की स्क्रिप्ट और रिकॉर्डिंग पहले से जमा करनी होगी, जो प्रसार भारती के तकनीकी मानकों के अनुरूप होनी चाहिए। रिकॉर्डिंग किसी प्रमाणित स्टूडियो या दूरदर्शन/आकाशवाणी केंद्रों पर की जा सकती है। दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करना अनिवार्य है।
इसके अतिरिक्त, प्रसार भारती बिहार में दो पैनल चर्चाओं या वाद-विवाद का आयोजन करेगा, जिसमें प्रत्येक पात्र दल एक प्रतिनिधि भेज सकता है। इन कार्यक्रमों का संचालन एक स्वतंत्र समन्वयक द्वारा किया जाएगा, ताकि निष्पक्ष और पारदर्शी चर्चा सुनिश्चित हो सके।
यह कदम निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया को बढ़ावा देने और मतदाताओं तक दलों के विचारों को प्रभावी ढंग से पहुंचाने के लिए उठाया गया है। आयोग ने सभी दलों से दिशानिर्देशों का पालन करने और समय पर अपनी सामग्री जमा करने का आग्रह किया है।