बिहार सरकार का नया औद्योगिक निवेश पैकेज: मुफ्त जमीन और टैक्स में छूट

बिहार में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा
पटना: बिहार सरकार ने औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 'बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज (BIIPP-2025)' को मंजूरी दी गई। इस नई नीति के तहत, राज्य में बड़े निवेश करने वाली कंपनियों को मुफ्त भूमि और टैक्स में छूट जैसे कई लाभ प्रदान किए जाएंगे।
कैबिनेट बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय
बैठक में कुल 26 एजेंडों पर चर्चा की गई, जिसमें औद्योगिक पैकेज सबसे प्रमुख था। मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने बताया कि इस पैकेज का उद्देश्य बिहार को एक प्रमुख निवेश स्थल बनाना, नए उद्योगों को आकर्षित करना और राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ाना है।
बड़े निवेशकों के लिए विशेष प्रस्ताव
नई औद्योगिक नीति के तहत, बिहार सरकार ने बड़े निवेशकों के लिए आकर्षक प्रस्ताव पेश किए हैं। 100 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश करने वाली कंपनियों को 10 एकड़ तक मुफ्त भूमि दी जाएगी। वहीं, 1000 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश पर यह सीमा 25 एकड़ तक बढ़ाई गई है। इसके अलावा, फॉर्च्यून 500 कंपनियों को 1 रुपये की सांकेतिक राशि पर 10 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई जाएगी।
छोटे निवेशकों के लिए भी लाभ
सरकार ने छोटे और मध्यम वर्ग के निवेशकों के लिए भी कई लाभ सुनिश्चित किए हैं। उन्हें बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण (बियाडा) की भूमि पर 50 प्रतिशत छूट मिलेगी। इसके साथ ही, वित्तीय सहायता के लिए तीन विकल्पों में से एक चुनने का अवसर मिलेगा, जिसमें 40 करोड़ रुपये तक की ब्याज सब्सिडी, 100% SGST छूट और परियोजना लागत का 300% तक SGST प्रतिपूर्ति शामिल हैं।
अन्य प्रोत्साहन
निर्यात करने वाली इकाइयों को 14 वर्षों तक हर साल 40 लाख रुपये की अतिरिक्त छूट मिलेगी। टेक्सटाइल और अन्य क्षेत्रों में कर्मचारियों के ESI और EPF में भी सरकार का योगदान होगा। पर्यावरण संरक्षण और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने वाली इकाइयों के लिए विशेष प्रोत्साहन का प्रावधान है।
पैकेज की अवधि
मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने बताया कि यह पैकेज 31 मार्च 2026 तक लागू रहेगा। सरकार को उम्मीद है कि इस कदम से बिहार में निवेश में वृद्धि होगी, जिससे राज्य का विकास तेज होगा और लाखों युवाओं को रोजगार मिलेगा।