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बीमा क्लेम कैसे करें: बाढ़ और प्राकृतिक आपदाओं के दौरान आपकी सुरक्षा

इस लेख में हम जानेंगे कि बाढ़ और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के दौरान बीमा क्लेम कैसे किया जा सकता है। कई लोग इस प्रक्रिया से अनजान होते हैं, जिससे उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है। हम आपको बताएंगे कि मोटर और गृह बीमा के तहत क्या-क्या कवर होता है, क्लेम करने की प्रक्रिया क्या है, और किन स्थितियों में क्लेम अस्वीकृत हो सकता है। यह जानकारी आपके लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकती है।
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बीमा क्लेम कैसे करें: बाढ़ और प्राकृतिक आपदाओं के दौरान आपकी सुरक्षा

बाढ़ और प्राकृतिक आपदाओं का प्रभाव

इस समय देश के विभिन्न हिस्सों में भारी बारिश हो रही है, जिसके कारण बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। हर साल कई लोग इस प्राकृतिक आपदा के कारण अपने घरों और वाहनों को खो देते हैं। ऐसे में जिन लोगों ने बीमा कराया है, वे क्लेम के लिए आवेदन कर सकते हैं। हालांकि, कई लोगों को इस प्रक्रिया की जानकारी नहीं होती। आइए जानते हैं कि बीमा क्लेम कैसे किया जाता है।


भारी बारिश के कारण शहरों में बाढ़ आ जाती है, जिससे कारें, अन्य वाहन और संपत्तियां प्रभावित होती हैं। क्या आप जानते हैं कि आप बीमा के माध्यम से अपने वाहन और संपत्ति के नुकसान का दावा कर सकते हैं?


मोटर बीमा पॉलिसी

बीमा कंपनियां बीमित वाहनों को हुए नुकसान के लिए कवरेज प्रदान करती हैं, लेकिन यह केवल कुछ विशेष आपदाओं तक सीमित होता है। प्राकृतिक आपदाओं के अंतर्गत जिन घटनाओं को अधिकांश बीमा कंपनियां कवर करती हैं, उनमें शामिल हैं:


  • आग, विस्फोट, आत्म-प्रज्वलन या बिजली
  • भूकंप
  • बाढ़, आंधी, तूफान, चक्रवात, ओलावृष्टि
  • चोरी या सेंधमारी
  • भूस्खलन
  • दंगा और हड़ताल
  • बाहरी दुर्घटनाएं
  • आतंकवादी गतिविधियां


बीमा क्लेम करने की प्रक्रिया

यदि आप बाढ़, भूकंप या भारी बारिश जैसी प्राकृतिक आपदाओं का सामना करते हैं, तो आपको तुरंत अपनी बीमा कंपनी को सूचित करना चाहिए। बीमा कंपनी नुकसान का आकलन करती है और मरम्मत की लागत का अनुमान लगाती है। बीमा विशेषज्ञों का कहना है कि यदि आप बिना सूचित किए मरम्मत कराते हैं, तो आपका दावा खारिज हो सकता है।


कब नहीं मिलेगा क्लेम?

बीमा कंपनियां अपने नियमों में कुछ अपवादों का उल्लेख करती हैं। कुछ सामान्य स्थितियां जिनमें क्लेम अस्वीकृत हो सकते हैं, वे हैं:


  1. बीमाधारक को यह साबित करना होगा कि नुकसान स्वतंत्र रूप से हुआ है।
  2. जलभराव वाले क्षेत्र में गाड़ी चलाते समय इंजन को नुकसान।
  3. प्लास्टिक और टायर के पुर्जों पर मूल्यह्रास।
  4. इलेक्ट्रिकल एक्सेसरीज को हुए नुकसान का कवर न होना।
  5. रोडसाइड सहायता का अभाव।


गृह बीमा पॉलिसी

गृह बीमा आमतौर पर बाढ़, बारिश, भूकंप और मानव निर्मित आपदाओं से होने वाले नुकसान को कवर करता है। इसमें भवन और सामग्री की संरचना शामिल होती है। बीमा कंपनियों के पास ऐसी स्थितियों की एक सूची होती है जिनके आधार पर वे भुगतान करती हैं।


  • बाढ़, तूफान, चक्रवात
  • आग और बिजली
  • दंगा और हड़ताल
  • चोरी और डकैती


बीमा क्लेम करने की प्रक्रिया

हर बीमा कंपनी का एक निश्चित समय होता है, जिसके भीतर आपको अपने नुकसान की सूचना देनी होती है, जो आमतौर पर 7-15 दिनों के बीच होती है। क्लेम दायर करने से पहले, आपको एक एफआईआर भी दर्ज करानी होती है।


कब नहीं मिलेगा क्लेम?

  1. अगर कंपनी को चोरी के प्रयास में किसी सदस्य की संलिप्तता का पता चलता है।
  2. वाहन, धन, प्रतिभूति आदि के नुकसान पर कवर न होना।
  3. अगर घर 30 दिनों से अधिक समय तक खाली रहता है।