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भारत सरकार का निर्यातकों के लिए राहत पैकेज: 497 करोड़ रुपये की सहायता

भारत सरकार ने निर्यातकों को युद्ध के कारण हो रही समस्याओं से निपटने के लिए 497 करोड़ रुपये का राहत पैकेज जारी किया है। यह विशेष योजना निर्यातकों को तीन प्रमुख तरीकों से सहायता प्रदान करेगी, जिसमें निर्यात दायित्व का विस्तार और बीमा कवरेज शामिल है। जानें इस योजना के सभी पहलुओं के बारे में और कैसे यह निर्यातकों को मदद करेगी।
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भारत सरकार का निर्यातकों के लिए राहत पैकेज: 497 करोड़ रुपये की सहायता

सरकार ने निर्यातकों के लिए विशेष सहायता की घोषणा की


भारत सरकार ने निर्यातकों के लिए 497 करोड़ रुपये का राहत पैकेज जारी किया है।


पिछले एक साल से वैश्विक उद्योगपतियों के लिए समय कठिनाई भरा रहा है। पिछले वर्ष उद्योगों को टैरिफ की समस्याओं का सामना करना पड़ा, और हाल ही में ईरान युद्ध के कारण पश्चिम एशिया में उत्पन्न अशांति ने निर्यातकों को और भी परेशान कर दिया है। इस स्थिति में, भारत सरकार ने ऐसे निर्यातकों के लिए विशेष पैकेज की घोषणा की है।


जो युद्ध के कारण नुकसान का सामना कर रहे हैं। वाणिज्य मंत्रालय ने रेजिलिएंस एंड लॉजिस्टिक्स इंटरवेंशन फॉर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन (रिलीफ) योजना की शुरुआत की है। यह योजना संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), कतर, कुवैत, ओमान, ईरान, इस्राइल, यमन, सऊदी अरब, बहरीन और इराक में सामान भेजने वाले निर्यातकों को लाभान्वित करेगी।


निर्यातकों को सहायता के तीन प्रमुख तरीके

इस योजना के अंतर्गत तीन मुख्य पहलुओं को शामिल किया गया है। पहले पहलू में निर्यात दायित्व का विस्तार किया गया है। अग्रिम अनुमति और ईपीसीजी अनुमति (जो 1 मार्च से 31 मई, 2026 के बीच देय हैं) का स्वत: विस्तार 31 अगस्त तक बिना किसी जुमार्ने के किया जाएगा। यह 14 फरवरी से 15 मार्च तक की अवधि में ईसीजीसी के माध्यम से पहले से बीमित खेपों की सुरक्षा करता है।


दूसरे पहलू का उद्देश्य 16 मार्च से 15 जून तक तीन महीने की अवधि में आगामी निर्यात खेपों के लिए ईसीजीसी कवरेज को प्रोत्साहित करना है।


तीसरा पहलू विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यम (एमएसएमई) को अधिभार के झटकों से बचाने के लिए बनाया गया है। यह 14 फरवरी से 14 मार्च तक एक महीने की अवधि में असाधारण ढुलाई और बीमा लागत की आंशिक प्रतिपूर्ति करता है। यह उन एमएसएमई निर्यातकों पर लागू होता है, जिन्होंने ईसीजीसी कवरेज नहीं लिया है।


95 प्रतिशत बीमा कवरेज का लाभ

निर्यातकों को नई खेप भेजने के लिए 95 प्रतिशत बीमा कवरेज प्राप्त होगा। इसके अलावा, भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम (ईसीजीसी) के दायरे से बाहर के निर्यातकों को अतिरिक्त माल भाड़े और बीमा लागत का 50 प्रतिशत तक प्रतिपूर्ति मिलेगी। सरकार ने ईसीजीसी निगम को सत्यापन, दावा प्रसंस्करण, वितरण और निगरानी व निर्यात ऋण जोखिम कवर प्रदान करने का कार्य सौंपा है।