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भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में एमिरेट्स एनबीडी और आरबीएल बैंक का ऐतिहासिक विलय

भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण विलय की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसमें एमिरेट्स एनबीडी ने आरबीएल बैंक में 74 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने की अनुमति प्राप्त की है। इस सौदे के बाद आरबीएल बैंक विदेशी बैंक की श्रेणी में आ जाएगा। जानें इस विलय के पीछे की कहानी, नियामकीय मंजूरियां और इसके संभावित प्रभावों के बारे में।
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भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में एमिरेट्स एनबीडी और आरबीएल बैंक का ऐतिहासिक विलय

भारतीय बैंकिंग में नया अध्याय

भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण विलय की प्रक्रिया शुरू हो गई है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने दुबई स्थित एमिरेट्स एनबीडी (Emirates NBD) को निजी क्षेत्र के आरबीएल बैंक (RBL Bank) में 74 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने की अनुमति दे दी है। इस सौदे के परिणामस्वरूप, आरबीएल बैंक विदेशी बैंक की श्रेणी में आ जाएगा। RBI ने यह मंजूरी 1 अप्रैल 2026 को दी है, जो एक वर्ष की अवधि के लिए मान्य रहेगी।


सौदे की विस्तृत जानकारी

एमिरेट्स एनबीडी ने अक्टूबर 2025 में आरबीएल बैंक में 60 प्रतिशत हिस्सेदारी लगभग 26,853 करोड़ रुपये में खरीदने का प्रस्ताव रखा था, जिसके बाद यह मंजूरी दी गई। मंजूरी पत्र के अनुसार, एमिरेट्स एनबीडी को आरबीएल बैंक की चुकता पूंजी का कम से कम 51 प्रतिशत हिस्सा बनाए रखना होगा। इसके बाद, बैंक को विदेशी बैंक के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।


नियामक प्रावधान

आरबीआई ने बताया कि ऐसे बैंकों पर पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनियों के लिए नियत प्रावधान लागू होंगे। हालांकि, निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशकों की संख्या की शर्त इस पर लागू नहीं होगी। बैंक को अपने ‘आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन’ में आवश्यक संशोधन करने के लिए कहा गया है।


अन्य नियामकीय मंजूरियां

आरबीआई ने भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के नियमों के तहत ईएनबीडी को आरबीएल बैंक का प्रवर्तक मानने पर कोई आपत्ति नहीं जताई है। बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 12(2) के तहत ईएनबीडी के मताधिकार को आरबीएल बैंक के कुल मतदान अधिकारों के 26 प्रतिशत तक सीमित रखा जाएगा।


आगे की प्रक्रिया

आरबीआई ने स्पष्ट किया कि यह मंजूरी भारत सरकार से 49 प्रतिशत से अधिक निवेश के लिए आवश्यक स्वीकृति, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) 1999, सेबी नियमों और अन्य लागू नियमों के अनुपालन के अधीन होगी। इस प्रस्तावित सौदे को अन्य नियामकीय मंजूरियों और 18 अक्टूबर 2025 को निवेशक एवं बैंक के बीच हुए निवेश समझौते में उल्लिखित शर्तों को भी पूरा करना होगा।