भारतीय रेलवे ने टिकट कैंसिलेशन और रिफंड नियमों में किया बड़ा बदलाव
टिकट कैंसिलेशन पर नए नियम
नई दिल्ली: यदि आप ट्रेन से यात्रा करते हैं, तो यह जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण है। भारतीय रेलवे ने टिकट कैंसिलेशन और रिफंड से संबंधित नियमों में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए हैं। नए नियमों के अनुसार, अब यात्रियों को टिकट कैंसिल करने पर पहले की तरह पूरा पैसा वापस नहीं मिलेगा। रेलवे ने रिफंड की राशि को कैंसिलेशन के समय से जोड़ दिया है, जिसका उद्देश्य टिकट दलालों की गतिविधियों पर रोक लगाना है, ताकि आम यात्रियों को आसानी से कंफर्म टिकट मिल सके।
8 घंटे पहले कैंसिल करने पर रिफंड नहीं
नए नियमों के अनुसार, यदि कोई यात्री ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान समय से 8 घंटे पहले अपना टिकट रद्द करता है, तो उसे कोई रिफंड नहीं मिलेगा। वहीं, 24 घंटे से 8 घंटे के बीच टिकट कैंसिल करने पर केवल 50 प्रतिशत राशि वापस की जाएगी। यदि कोई यात्री 72 घंटे पहले टिकट रद्द करता है, तो उसे 75 प्रतिशत रिफंड मिलेगा। पहले, 72 घंटे या उससे पहले कैंसिल करने पर यात्रियों को लगभग पूरा पैसा वापस मिल जाता था। ये नए नियम 1 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच लागू होंगे।
किसी भी स्टेशन से कैंसिलेशन की सुविधा
रेलवे ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कुछ नई सुविधाएं भी शुरू की हैं। अब यात्री देश के किसी भी स्टेशन से ऑफलाइन मोड में अपना टिकट कैंसिल कर सकेंगे, जिससे उन्हें केवल उस स्टेशन तक सीमित रहने की आवश्यकता नहीं होगी, जहां से उन्होंने टिकट बुक किया था। इसके अलावा, यात्रियों को अपने निर्धारित प्रस्थान स्टेशन के अलावा रूट के आगे के किसी भी स्टेशन से ट्रेन में चढ़ने की अनुमति भी दी जाएगी। इसके लिए मोबाइल ऐप में एक नया विकल्प उपलब्ध होगा, जिससे यात्रा अधिक सुविधाजनक हो जाएगी।
30 मिनट पहले क्लास और कोच बदलने की सुविधा
रेलवे ने यात्रियों के अनुभव को और बेहतर बनाने के लिए एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब यात्री यात्रा शुरू होने से 30 मिनट पहले अपनी सीट को अपडेट या अपग्रेड कर सकेंगे। इसका मतलब यह है कि यदि यात्री चाहें, तो वे अपनी थर्ड एसी टिकट को फर्स्ट एसी में अपग्रेड कर सकते हैं। रेलवे के ये नए फीचर्स यात्रियों को एक आरामदायक और विश्वस्तरीय यात्रा अनुभव प्रदान करने के लिए हैं।
