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महाराष्ट्र में वाहनों के लिए उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट अनिवार्य

महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने घोषणा की है कि एक अप्रैल 2019 से पहले पंजीकृत वाहनों के लिए उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट (एचएसआरपी) अनिवार्य होगी। पुरानी नंबर प्लेट को बदलने की समयसीमा को 30 जून तक बढ़ा दिया गया है। मंत्री ने वाहन मालिकों को समय पर प्लेट लगवाने की सलाह दी है, अन्यथा 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
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महाराष्ट्र में वाहनों के लिए उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट अनिवार्य

वाहनों की सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए नई पहल

महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने बताया कि वाहनों की सुरक्षा को और अधिक मजबूत करने और उनकी पहचान को सुरक्षित बनाने के लिए, एक अप्रैल 2019 से पहले पंजीकृत वाहनों के लिए एक जुलाई से उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट (एचएसआरपी) अनिवार्य होगी।


उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पहले पुरानी नंबर प्लेट को बदलने की समयसीमा 31 दिसंबर 2025 निर्धारित की थी, जिसे अब बढ़ाकर 30 जून कर दिया गया है।


मंत्री ने आगे कहा, “उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट वाहन चोरी, फर्जी नंबर प्लेट और आपराधिक गतिविधियों में वाहनों के दुरुपयोग को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार, राज्य में भी पुराने वाहनों पर उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट लगाना अनिवार्य किया गया है।”


उन्होंने सभी वाहन मालिकों से आग्रह किया कि वे इस बढ़ी हुई समयसीमा का लाभ उठाते हुए समय पर यह प्लेट लगवा लें। इसके अलावा, बिना उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट वाले वाहनों पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।