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मोदी सरकार का जीएसटी में सुधार: नई दरें और उपभोक्ताओं को राहत

मोदी सरकार ने स्वतंत्रता दिवस पर जीएसटी में सुधार की नई योजना का ऐलान किया है, जिसमें कर की दरों को सरल बनाने का प्रस्ताव है। नई व्यवस्था में 5% और 18% की दरें होंगी, जबकि लग्जरी वस्तुओं पर 40% की विशेष दर लागू होगी। यह कदम आम उपभोक्ताओं को राहत देने और टैक्स प्रणाली को पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है। जानें इस सुधार के तहत कौन-कौन सी वस्तुएं प्रभावित होंगी और इसका आम आदमी पर क्या असर पड़ेगा।
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मोदी सरकार का जीएसटी में सुधार: नई दरें और उपभोक्ताओं को राहत

जीएसटी में व्यापक सुधार की योजना

मोदी सरकार ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, यानी 15 अगस्त को, वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में सुधार की एक नई योजना का ऐलान किया है। इस योजना के तहत कर की दरों को सरल और तर्कसंगत बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। सूत्रों के अनुसार, नई जीएसटी व्यवस्था में 5% और 18% की दो मुख्य दरें होंगी, जबकि लग्जरी और हानिकारक वस्तुओं पर 40% की विशेष दर लागू की जाएगी। इस सुधार का उद्देश्य आम उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करना और टैक्स प्रणाली को अधिक पारदर्शी बनाना है।


नई जीएसटी दरों का प्रभाव

सूत्रों के अनुसार, वर्तमान में 12% जीएसटी स्लैब में शामिल 99% वस्तुओं को नई व्यवस्था में 5% की दर में स्थानांतरित किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि रोजमर्रा की आवश्यकताओं और सामान्य उपयोग की वस्तुओं पर कर का बोझ कम होगा, जिससे आम उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी। यह कदम विशेष रूप से मध्यम वर्ग और निम्न-आय वर्ग के लिए लाभकारी साबित होगा।


28% स्लैब के सामान पर 18% की दर

28% स्लैब के सामान पर लगेगा 18% की दर

सूत्रों ने बताया कि वर्तमान 28% कर स्लैब में शामिल लगभग 90% कर योग्य वस्तुओं को नई व्यवस्था में 18% स्लैब में लाया जाएगा। यह कदम महंगी और गैर-जरूरी वस्तुओं पर कर को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण बदलाव है, जो उपभोक्ता खर्च को बढ़ावा दे सकता है।


तंबाकू और पेट्रोलियम उत्पादों पर जीएसटी

तंबाकू पर 40% GST, पेट्रोलियम उत्पाद हुआ बाहर

नई जीएसटी व्यवस्था में तंबाकू उत्पादों पर 40% की विशेष दर लागू होगी, लेकिन कुल कर बोझ (88%) वर्तमान स्तर पर ही रहेगा। वहीं, पेट्रोलियम उत्पादों को नई जीएसटी संरचना में भी जीएसटी के दायरे से बाहर रखा जाएगा। यह निर्णय ईंधन की कीमतों पर स्थिरता बनाए रखने के लिए लिया गया है।


आम आदमी को मिलेगी राहत

आम आदमी को मिलेगी राहत

सरकारी सूत्रों ने स्पष्ट किया है कि रोजमर्रा की जरूरतों और सामान्य उपयोग की वस्तुओं, जैसे कि घरेलू सामान और दैनिक उपयोग के उत्पादों पर केवल 5% जीएसटी लगेगा। यह कदम आम आदमी के लिए आर्थिक राहत सुनिश्चित करेगा और उपभोक्ता विश्वास को बढ़ाएगा।