यूपी में पेट्रोल और डीजल पंप खोलने की प्रक्रिया हुई सरल
लखनऊ में नई प्रक्रिया की शुरुआत
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में पेट्रोल और डीजल पंप खोलने की प्रक्रिया को अब और भी आसान बना दिया गया है। अब इन पंपों के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वन विभाग सहित चार अन्य विभागों से अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) की आवश्यकता नहीं होगी। यह निर्णय राज्य सरकार ने कारोबारी सुगमता (Ease of Doing Business) को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया है। खाद्य एवं रसद विभाग ने इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है।
पहले, पेट्रोल पंप का लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवेदकों को जिलाधिकारी (DM) के पास 10 विभिन्न विभागों से NOC प्राप्त करनी पड़ती थी। इनमें राजस्व, NSAI, PWD, विकास प्राधिकरण या नगर निकाय, जिला पंचायत, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पुलिस, वन, विद्युत सुरक्षा और बिजली विभाग शामिल थे। इस प्रक्रिया में कई महीनों का समय लग जाता था, जिससे आवेदकों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था।
अब केवल चार विभागों से NOC की आवश्यकता
सरकार ने इस प्रक्रिया को सरल और तेज बनाने का निर्णय लिया है। नए नियमों के अनुसार, पेट्रोल पंप स्थापित करने के लिए मुख्य रूप से केवल चार विभागों, राजस्व, बिजली, लोक निर्माण विभाग (PWD) और विकास प्राधिकरण/आवास विकास परिषद/औद्योगिक विकास प्राधिकरण से NOC प्राप्त करनी होगी। अन्य विभागों के लिए आवेदक को केवल एक सेल्फ डिक्लरेशन फॉर्म जमा करना होगा।
डिजिटल प्रक्रिया पर जोर
सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म में आवेदक यह घोषणा करेगा कि वह सभी नियमों और मानकों का पालन करेगा। इसके अलावा, इस प्रक्रिया को डिजिटल बनाने पर भी जोर दिया गया है। अब जिलाधिकारी द्वारा जारी की गई NOC डिजिटल हस्ताक्षरित होगी, जिसे आवेदक अपने यूजर लॉग-इन से सीधे डाउनलोड कर सकेंगे।
पेट्रोल पंप खोलने में कम समय लगेगा
अब से, पेट्रोल और डीजल पंप खोलने के आवेदन की स्थिति को ऑनलाइन ट्रैक करने की सुविधा भी उपलब्ध होगी। यह कदम न केवल व्यवसायियों के लिए राहत लाएगा, बल्कि प्रदेश में नए निवेश को भी प्रोत्साहित करेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे पेट्रोल पंप खोलने में लगने वाला समय काफी कम हो जाएगा।
