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सरकार की नई योजना: ई-स्कूटर और ई-रिक्शा के लिए प्रोत्साहन समयसीमा में बदलाव

सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए पीएम ई-ड्राइव योजना में महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं। नई समयसीमा के अनुसार, पंजीकृत इलेक्ट्रिक दोपहिया और तीनपहिया वाहनों को प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए विशेष तिथियाँ निर्धारित की गई हैं। इस योजना के तहत प्रोत्साहन राशि की सीमाएँ भी तय की गई हैं। जानें इस योजना के तहत कितने वाहनों को लाभ मिलेगा और क्या हैं इसके नियम।
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सरकार की नई योजना: ई-स्कूटर और ई-रिक्शा के लिए प्रोत्साहन समयसीमा में बदलाव

नई समयसीमा और प्रोत्साहन राशि

सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करने के लिए पीएम ई-ड्राइव योजना में संशोधन किया है, जिसमें ई-स्कूटर और ई-रिक्शा के लिए नई समयसीमा और अधिकतम वाहनों की संख्या निर्धारित की गई है। केंद्र सरकार ने 10,900 करोड़ रुपये की पीएम ई-ड्राइव (पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट) दिशानिर्देशों में बदलाव किया है। इसके तहत, 31 जुलाई, 2026 तक पंजीकृत इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन और 31 मार्च, 2028 तक पंजीकृत इलेक्ट्रिक तीनपहिया वाहन (ई-रिक्शा और ई-कार्ट) योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन प्राप्त करने के योग्य होंगे।


प्रोत्साहन राशि की सीमाएं

प्रोत्साहन राशि का लाभ उठाने के लिए इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की अधिकतम 'शोरूम' कीमत 1.5 लाख रुपये और इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहनों (ई-रिक्शा और ई-कार्ट) के लिए 2.5 लाख रुपये तक सीमित है। पीएम ई-ड्राइव योजना एक सीमित निधि वाली योजना है, जिसमें कुल भुगतान 10,900 करोड़ रुपये के योजना परिव्यय तक सीमित रहेगा।


धनराशि समाप्ति की स्थिति

भारी उद्योग मंत्रालय ने एक अधिसूचना में बताया है कि यदि योजना या इसके उप-घटकों के लिए धनराशि 31 मार्च 2028 से पहले समाप्त हो जाती है, तो योजना को बंद कर दिया जाएगा और आगे कोई दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि पंजीकृत इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के लिए अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2026 होगी, जबकि पंजीकृत इलेक्ट्रिक तीन पहिया वाहनों (ई-रिक्शा और ई-कार्ट) के लिए यह तिथि 31 मार्च, 2028 होगी। योजना के तहत इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के लिए 24,79,120 और ई-रिक्शा एवं ई-कार्ट के लिए 39,034 वाहनों को प्रोत्साहन दिया जाएगा।