Newzfatafatlogo

सरकार ने घरेलू उड़ानों में सीटों पर अतिरिक्त शुल्क न लेने का निर्देश दिया

सरकार ने घरेलू उड़ानों में 60 प्रतिशत सीटों पर यात्रियों से अतिरिक्त शुल्क न लेने का निर्देश दिया है। नागर विमानन मंत्रालय ने यह सुनिश्चित करने के लिए भी कहा है कि एक ही 'पीएनआर' पर यात्रा करने वाले सभी यात्रियों को एक साथ बैठाया जाए। इस कदम का उद्देश्य यात्रियों की सुविधा को बढ़ाना और विमानन कंपनियों द्वारा अधिक शुल्क वसूलने की चिंताओं को दूर करना है। जानें इस नए निर्देश के बारे में और क्या-क्या बदलाव होंगे।
 | 
सरकार ने घरेलू उड़ानों में सीटों पर अतिरिक्त शुल्क न लेने का निर्देश दिया

नागरिक उड्डयन मंत्रालय का नया निर्देश

सरकार ने मंगलवार को विमानन कंपनियों को निर्देश दिया है कि वे घरेलू उड़ानों में 60 प्रतिशत सीटों पर यात्रियों से अतिरिक्त शुल्क न लें। इसके साथ ही, मंत्रालय ने यात्रियों की सुविधा को बढ़ाने के लिए यह सुनिश्चित करने को कहा है कि एक ही 'पीएनआर' (पैसेंजर नेम रिकॉर्ड) पर यात्रा करने वाले सभी यात्रियों को उड़ान में एक साथ बैठाया जाए।


नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के निर्देश

मंत्रालय ने इस कदम की घोषणा करते हुए बताया कि नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने विमानन कंपनियों को निर्देशित किया है कि हर उड़ान में कम से कम 60 प्रतिशत सीटें बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के उपलब्ध कराई जाएं, ताकि सभी यात्रियों के लिए निष्पक्ष पहुंच सुनिश्चित हो सके। एक विमानन कंपनी के अधिकारी ने बताया कि वर्तमान में केवल 20 प्रतिशत सीटें बिना शुल्क के बुक की जा सकती हैं।


यात्रियों की सुविधा के लिए नए नियम

मंत्रालय ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा, 'एक ही 'पीएनआर' पर यात्रा करने वाले यात्रियों को एक साथ बैठाने या आस-पास की सीटें देने का प्रयास किया जाए।' ये निर्देश केवल घरेलू उड़ानों पर लागू होंगे। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब विमानन कंपनियों द्वारा सीट चयन और अन्य सेवाओं के लिए अधिक शुल्क वसूलने की चिंताएं बढ़ रही हैं।


मंत्री का बयान

नागर विमानन मंत्री के. राममोहन नायडू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर जानकारी साझा करते हुए कहा कि यात्रियों की सुविधा को और बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा, '60 प्रतिशत सीटें बिना शुल्क, परिवारों के लिए साथ बैठने की व्यवस्था और खेल उपकरण, संगीत वाद्ययंत्र एवं पालतू जानवरों के परिवहन के लिए स्पष्ट और पारदर्शी नियम बनाए जाएंगे।' मंत्री ने यह भी बताया कि देरी और टिकट रद्द करने की स्थिति में यात्रियों के अधिकारों को मजबूत किया जाएगा।