स्विगी ने श्रम संहिताओं के लागू होने का किया स्वागत, लाखों श्रमिकों को मिलेगा लाभ
स्विगी का समर्थन श्रम संहिताओं के लिए
स्विगी लिमिटेड ने शनिवार को घोषणा की कि चार नई श्रम संहिताओं का कार्यान्वयन एक महत्वपूर्ण कदम है, जो लाखों श्रमिकों के लिए दीर्घकालिक लाभ लाएगा। कंपनी ने सरकार के दृष्टिकोण का समर्थन किया है, जो एक समावेशी और आधुनिक सामाजिक सुरक्षा तंत्र बनाने की दिशा में है।
सीओएसएस का प्रभाव
कंपनी ने शेयर बाजार को सूचित किया कि उसे सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (सीओएसएस) के लागू होने से अपने व्यवसाय की स्थिरता, लागत संरचना या दीर्घकालिक वित्तीय प्रदर्शन पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ने की उम्मीद है। सरकार ने शुक्रवार को चार श्रम संहिताओं को अधिसूचित किया, जो मौजूदा 29 श्रम कानूनों का एकीकरण करती हैं।
नई श्रम संहिताएं
इन संहिताओं में वेतन संहिता 2019, औद्योगिक संबंध संहिता 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य परिस्थितियों की संहिता 2020 शामिल हैं। इन नई संहिताओं में पहली बार ‘गिग कार्य’, ‘मंच कार्य’ और ‘एग्रीगेटर’ की परिभाषाएं दी गई हैं।
एग्रीगेटर कंपनियों के लिए नियम
नियमों के अनुसार, एग्रीगेटर कंपनियों को अपने वार्षिक कारोबार का 1-2 प्रतिशत (अधिकतम पांच प्रतिशत तक) गिग और मंच श्रमिकों को दिए जाने वाले भुगतान के आधार पर सामाजिक सुरक्षा कोष में जमा करना होगा।
स्विगी का दृष्टिकोण
स्विगी ने कहा कि यह सुधार भारत के कल्याण और नियामकीय ढांचे में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन है। यह एक ऐसा सामाजिक सुरक्षा ढांचा बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है, जो सभी को शामिल करता है।
मंच अर्थव्यवस्था का महत्व
कंपनी ने कहा कि यह औपचारिक नौकरी, असंगठित क्षेत्र और तेजी से बढ़ती मंच अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए है। स्विगी ने इन सुधारों से लाखों श्रमिकों को होने वाले लाभों की महत्ता को समझा है।
समाज की भलाई के लिए जिम्मेदारी
कंपनी ने आगे कहा कि ये पहल इस विश्वास को दर्शाती हैं कि मंच अर्थव्यवस्था को जिम्मेदारी से, मानवता के साथ और समाज की भलाई के लिए आगे बढ़ाना चाहिए।
