हरियाणा के पूर्व विधायक राम निवास सुरजाखेड़ा पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला

ईडी ने पंचकूला में दायर की चार्जशीट
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने हरियाणा के नरवाना से पूर्व विधायक राम निवास सुरजाखेड़ा और चार अन्य लोगों के खिलाफ पंचकूला की विशेष अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम के तहत चार्जशीट दायर की है। यह चार्जशीट हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) में 225.51 करोड़ रुपये के घोटाले से संबंधित है।
मामले में शामिल लोग
चार्जशीट में पूर्व विधायक राम निवास सुरजाखेड़ा और विभाग के पूर्व अधिकारी सुनील कुमार बंसल का नाम शामिल है। दोनों ही पूर्व एचएसवीपी अधिकारी रहे हैं। सुरजाखेड़ा 2019 से 2024 तक हरियाणा के विधायक रहे।
घोटाले का विवरण
ईडी की जांच में यह सामने आया कि 2015 से 2019 के बीच एचएसवीपी के चंडीगढ़ स्थित पंजाब नेशनल बैंक खाते से लगभग 70 करोड़ रुपये का लेन-देन संदिग्ध व्यक्तियों के खातों में किया गया। इस लेन-देन का कोई वैध कारण नहीं था। एचएसवीपी की आंतरिक जांच में यह भी पाया गया कि यह बैंक खाता उनके कैश ब्रांच या आईटी विंग में दर्ज नहीं था।
धोखाधड़ी का खुलासा
जांच से स्पष्ट हुआ कि यह धोखाधड़ी सुनील कुमार बंसल और राम निवास द्वारा गुप्त रूप से की गई थी। ईडी ने एचएसवीपी से जुड़े 10 अन्य बैंक खातों की भी जांच की, जिनमें इसी तरह की धोखाधड़ी की गई थी।
ईडी की कार्रवाई
जांच के बाद, ईडी ने पाया कि लगभग 225.51 करोड़ रुपये की राशि गबन की गई है, जिसे अपराध की आय घोषित किया गया है। ईडी ने 9 जून को सुनील कुमार बंसल और राम निवास को गिरफ्तार किया था, और दोनों वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं। ईडी ने अब तक इस मामले में 27.30 करोड़ रुपये की संपत्तियां अटैच की हैं।
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