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नोएडा FIITJEE कोचिंग सेंटर का विवाद: अभिभावकों ने हाईकोर्ट में दायर की याचिका

नोएडा में FIITJEE कोचिंग सेंटर के अचानक बंद होने के बाद अभिभावकों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। अभिभावकों का आरोप है कि कोचिंग सेंटर ने लाखों रुपये की फीस ली और फिर बिना सूचना के बंद कर दिया। इस मामले में आज सुनवाई होगी, जिसमें अभिभावकों को न्याय की उम्मीद है। क्या उन्हें फीस वापस मिलेगी? जानें इस विवाद की पूरी कहानी।
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नोएडा FIITJEE कोचिंग सेंटर का विवाद: अभिभावकों ने हाईकोर्ट में दायर की याचिका

FIITJEE कोचिंग सेंटर का मामला

FIITJEE Coaching Centre Case: एक वर्ष पूर्व प्रयागराज में FIITJEE कोचिंग सेंटर के बंद होने का मामला काफी चर्चा में रहा था। यह मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट तक पहुंचा, जहां कोर्ट ने राहत प्रदान की। अब, नोएडा में भी एक समान स्थिति उत्पन्न हुई है, जहां FIITJEE कोचिंग सेंटर को अचानक बंद कर दिया गया है। यह मामला भी कोर्ट में पहुंच चुका है, और आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में इसकी सुनवाई होगी। सुनवाई कोर्ट नंबर-43 में जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस अनिल कुमार की बेंच द्वारा की जाएगी।


अभिभावकों की याचिका

जिन अभिभावकों के बच्चे इस कोचिंग सेंटर में पढ़ाई कर रहे थे, उन्होंने याचिका दायर की है। यह याचिका CRLP-15893/2025 के तहत रिट (Writ) के रूप में प्रस्तुत की गई है। अभिभावकों का आरोप है कि FIITJEE ने उनके बच्चों की जेईई जैसी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के नाम पर लाखों रुपये की फीस ली, लेकिन जनवरी 2025 में अचानक सेंटर बंद कर दिया। उनका कहना है कि यह निर्णय उस समय लिया गया जब उनके बच्चों के बोर्ड और जेईई मेन एग्जाम होने वाले थे।


फीस के लिए लोन लिया गया

यह ध्यान देने योग्य है कि इस सेंटर में पढ़ाई के लिए काफी अधिक फीस ली जाती थी। कुछ अभिभावकों ने अपने बच्चों के दाखिले के लिए लोन भी लिया था। उन्होंने लोन लेकर एकमुश्त फीस जमा की थी। अब उनका कहना है कि सेंटर बंद कर दिया गया और उन्हें फीस वापस करने का कोई प्रस्ताव नहीं दिया गया। उनका मानना है कि बिना पूर्व सूचना के सेंटर बंद करने पर उन्हें रिफंड मिलना चाहिए। इस मामले में अभिभावकों ने नोएडा के सेक्टर-58 थाने में FIR संख्या 0041/2025 दर्ज कराई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद पीड़ित अभिभावक हाईकोर्ट का रुख कर रहे हैं।


FIITJEE सेंटर का पूरा मामला

2024 में प्रयागराज का FIITJEE सेंटर बंद हो गया था। इसके खिलाफ दायर याचिका (Criminal Misc. Writ Petition No. 12353 of 2024) में हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने 3 अक्टूबर 2024 को सुनवाई की थी। उस समय जस्टिस विवेक कुमार बिड़ला और जस्टिस अरुण कुमार सिंह देशवाल शामिल थे। हाईकोर्ट ने उस समय FIITJEE को अभिभावकों की पूरी फीस लौटाने का आदेश दिया था। अब नोएडा में भी इसी तरह का मामला सामने आया है, जिसमें अभिभावकों को राहत की उम्मीद है।