यूपी में प्राइमरी स्कूलों के मर्जर पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

हाईकोर्ट का आदेश
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में प्राथमिक स्कूलों के विलय के मामले में लखनऊ बेंच ने गुरुवार को एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। अदालत ने सीतापुर जिले के छात्रों और उनके अभिभावकों को राहत देते हुए स्कूलों के मर्जर पर तुरंत रोक लगाने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही, सरकार को यह निर्देश दिया गया है कि मौजूदा स्थिति को बनाए रखा जाए। अदालत ने मर्जर प्रक्रिया में मौजूद खामियों को ध्यान में रखते हुए यह आदेश पारित किया।
इस आदेश के परिणामस्वरूप, उत्तर प्रदेश सरकार को प्राथमिक स्कूलों के विलय के मामले में एक बड़ा झटका लगा है। चीफ जस्टिस अरुण भंसाली और जस्टिस जसप्रीत सिंह की डबल बेंच ने सीतापुर जिले में स्कूलों के विलय पर रोक लगाते हुए यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। अदालत ने यह भी पाया कि जिन स्कूलों में 50 से अधिक छात्र नामांकित थे, उन्हें भी मर्जर की सूची में शामिल किया गया था, जो कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम (RTE) के मानकों के खिलाफ है।