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सुप्रीम कोर्ट में सीबीएसई की नई भाषा नीति पर सुनवाई की तैयारी

सुप्रीम कोर्ट अगले सप्ताह सीबीएसई की नई भाषा नीति पर सुनवाई करेगा, जिसमें कक्षा 9 के छात्रों के लिए तीन भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य किया गया है। इस नीति के तहत छात्रों को कम से कम दो भारतीय भाषाएं पढ़नी होंगी। वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने अदालत में यह मामला प्रस्तुत किया है, जिसमें उन्होंने इस निर्णय के संभावित प्रभावों पर चिंता जताई है। सभी की नजरें अब इस महत्वपूर्ण सुनवाई पर टिकी हैं।
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सुप्रीम कोर्ट में सीबीएसई की नई भाषा नीति पर सुनवाई की तैयारी

सुप्रीम कोर्ट में याचिका की सुनवाई

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट अगले सप्ताह उस याचिका पर सुनवाई करने जा रहा है, जिसमें सीबीएसई की नई भाषा नीति को चुनौती दी गई है। सीबीएसई ने कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए तीन भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य कर दिया है। इस नियम के तहत, छात्रों को कम से कम दो भारतीय भाषाएं पढ़नी होंगी। यह नई नीति एक जुलाई से लागू होने वाली है।


वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने शुक्रवार को मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति विपुल एम पांचोली की पीठ के समक्ष यह मामला प्रस्तुत किया। उन्होंने अदालत को बताया कि यह एक महत्वपूर्ण जनहित याचिका है, जिसे छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों ने मिलकर दायर किया है।


कोर्ट की प्रतिक्रिया

वकील रोहतगी ने तर्क किया कि कक्षा 9 में दो अतिरिक्त भाषाएं अनिवार्य करने से छात्रों में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। उन्होंने अदालत से अनुरोध किया कि इस मामले की सुनवाई सोमवार को ही की जाए। इस पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि अगले सप्ताह विभिन्न मामलों की सुनवाई होगी। अदालत ने आश्वासन दिया कि इस मामले को अगले सप्ताह सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा।


मामले का सारांश

सीबीएसई ने हाल ही में एक सर्कुलर जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि एक जुलाई से शुरू होने वाले शैक्षणिक सत्र में कक्षा 9 के छात्रों को तीन भाषाएं पढ़नी होंगी, जिनमें से कम से कम दो भारतीय भाषाएं होनी चाहिए। याचिकाकर्ताओं का मानना है कि यह अचानक लिया गया निर्णय छात्रों और स्कूलों के लिए समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। अब सभी की नजरें अगले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर टिकी हैं।