हरियाणा में शिक्षकों के लिए नई राहत: प्रतिनियुक्ति अवधि बढ़ाई गई

हरियाणा सरकार का नया आदेश
हरियाणा सरकार ने राज्य के सरकारी स्कूलों में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत शिक्षकों को महत्वपूर्ण राहत प्रदान की है। अब इन शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति की अवधि को 30 सितंबर 2025 तक या तब तक बढ़ा दिया गया है जब तक कि स्कूल में वैकल्पिक शिक्षक की नियुक्ति नहीं हो जाती। इस संबंध में आदेश स्कूल शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव विनीत गर्ग द्वारा जारी किए गए हैं।
आदेश का दायरा
जारी किए गए आदेशों के अनुसार, यह निर्णय प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों, हेड मास्टरों और प्रधानाचार्यों पर लागू होगा, जिन्हें सक्षम प्राधिकारी की सकारात्मक अनुशंसा के बाद प्रतिनियुक्त किया गया था। यह विस्तार उन शिक्षकों पर भी लागू होगा, जो अभी तक अपने वर्तमान कार्यस्थल से मुक्त नहीं हुए हैं।
स्थायी नियुक्तियों की स्थिति
आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि जहां स्थायी शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हुई है, वहां प्रतिनियुक्त शिक्षकों की सेवाएं जारी रहेंगी। जैसे ही उस पद के लिए नियमित या वैकल्पिक नियुक्ति होती है, संबंधित प्रतिनियुक्ति अपने आप समाप्त मानी जाएगी।