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PPF अकाउंट का ट्रांसफर: नौकरी, शहर या बैंक बदलने पर आसान प्रक्रिया

पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) एक सुरक्षित निवेश विकल्प है, और इसे नौकरी, शहर या बैंक बदलने पर आसानी से ट्रांसफर किया जा सकता है। इस लेख में, हम आपको PPF अकाउंट ट्रांसफर करने की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताएंगे। जानें कि आपको क्या कदम उठाने होंगे, कौन से दस्तावेज़ आवश्यक हैं, और ट्रांसफर से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण नियम क्या हैं।
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PPF अकाउंट का ट्रांसफर: नौकरी, शहर या बैंक बदलने पर आसान प्रक्रिया

PPF अकाउंट: एक सुरक्षित निवेश विकल्प


PPF अकाउंट: पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) भारत में एक अत्यधिक लोकप्रिय और सुरक्षित निवेश विकल्प है। इसकी स्थिरता और सुनिश्चित रिटर्न इसे कम जोखिम वाले निवेशकों के लिए आदर्श बनाता है। PPF अकाउंट को किसी भी बैंक शाखा या पोस्ट ऑफिस में खोला जा सकता है।


PPF अकाउंट का ट्रांसफर कैसे करें

यदि आप नौकरी, शहर या बैंक बदल रहे हैं, तो आप अपने PPF अकाउंट को आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं। इसे एक बैंक शाखा से दूसरी शाखा, एक बैंक से दूसरे बैंक, या एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफर किया जा सकता है।


PPF अकाउंट ट्रांसफर की प्रक्रिया


अपने PPF अकाउंट को सफलतापूर्वक ट्रांसफर करने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करें:


1. मौजूदा शाखा पर जाएं


अपनी PPF पासबुक के साथ अपने वर्तमान बैंक या पोस्ट ऑफिस शाखा में जाएं।


2. ट्रांसफर एप्लीकेशन फॉर्म भरें



  • वहां से PPF अकाउंट ट्रांसफर रिक्वेस्ट फॉर्म प्राप्त करें और भरें।

  • इस फॉर्म में उस नए बैंक या पोस्ट ऑफिस का नाम और पता स्पष्ट रूप से लिखें, जहां आप अकाउंट ट्रांसफर करना चाहते हैं।


3. एप्लीकेशन की रसीद प्राप्त करें


फॉर्म सबमिट करने के बाद, आपको एक एक्नॉलेजमेंट रसीद मिलेगी। इसे भविष्य के लिए सुरक्षित रखें।


4. मौजूदा शाखा द्वारा प्रोसेसिंग


आपकी मौजूदा शाखा आपके एप्लीकेशन को प्रोसेस करेगी और आवश्यक दस्तावेजों को नए ब्रांच को भेजेगी।


5. नई शाखा में KYC और अन्य प्रक्रियाएं


नई शाखा में KYC प्रक्रिया पूरी करने के लिए आपको अपने पैन कार्ड और पहचान प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।


6. बैलेंस ट्रांसफर


KYC और अन्य प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद, नई शाखा आपके पुराने अकाउंट से बैलेंस को नए PPF अकाउंट में ट्रांसफर कर देगी।


ट्रांसफर से जुड़े नियम


  • ट्रांसफर नियम: PPF अकाउंट को एक व्यक्ति के नाम से दूसरे व्यक्ति के नाम पर ट्रांसफर नहीं किया जा सकता।

  • नॉमिनी के अधिकार: अकाउंट धारक की मृत्यु के बाद, नॉमिनी सीधे PPF अकाउंट का उपयोग नहीं कर सकता।

  • नॉमिनी का नया अकाउंट: नॉमिनी नया PPF अकाउंट खोलने के लिए स्वतंत्र है।