SEBI ने गौतम अदाणी को Hindenburg मामले में दी क्लीन चिट, आरोप सिद्ध नहीं हुए
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) ने अदाणी समूह के अध्यक्ष गौतम अदाणी को Hindenburg रिसर्च द्वारा लगाए गए आरोपों से मुक्त कर दिया है। SEBI ने कहा है कि नोटिस प्राप्तकर्ताओं के खिलाफ आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं। इस निर्णय के पीछे की वजहें और इसके संभावित प्रभावों पर चर्चा करें। क्या यह अदाणी समूह के लिए एक राहत है? जानें पूरी कहानी में।
Sep 18, 2025, 18:40 IST
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Hindenburg मामले में SEBI का निर्णय
Hindenburg केस: भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) ने गुरुवार को अदाणी समूह के प्रमुख गौतम अदाणी को अमेरिकी शॉर्ट-सेलिंग कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा लगाए गए आरोपों से मुक्त कर दिया है। SEBI ने स्पष्ट किया कि नोटिस प्राप्तकर्ताओं के खिलाफ लगाए गए आरोप 'सिद्ध' नहीं हुए हैं।
SEBI ने 18 सितंबर को जारी अपने अंतिम आदेश में कहा कि नोटिसियों के खिलाफ शो-कॉज़ नोटिस (SCN) में लगाए गए आरोपों को साबित नहीं किया जा सका है। आदेश में आगे कहा गया कि इन तथ्यों के आधार पर, नोटिसियों पर किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं बनती है, और इसलिए दंड की राशि निर्धारित करने का कोई प्रश्न नहीं उठता।
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