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अभिनेत्री रान्या राव पर 102.55 करोड़ रुपये का जुर्माना, सोना तस्करी मामले में कार्रवाई

अभिनेत्री रान्या राव को दुबई से अवैध सोना तस्करी के मामले में 102.55 करोड़ रुपये का जुर्माना भरने का नोटिस मिला है। उन्हें केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर गिरफ्तार किया गया था, जहां से 14.8 किलोग्राम सोना जब्त किया गया था। यदि जुर्माना नहीं भरा गया, तो उनकी संपत्ति जब्त की जा सकती है। इस मामले में अन्य आरोपियों पर भी भारी जुर्माना लगाया गया है। जानें इस मामले की पूरी जानकारी और इसके पीछे की कहानी।
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अभिनेत्री रान्या राव पर 102.55 करोड़ रुपये का जुर्माना, सोना तस्करी मामले में कार्रवाई

सोना तस्करी मामले में जुर्माना

नई दिल्ली। दुबई से अवैध सोने की तस्करी के मामले में जेल में सजा काट रही अभिनेत्री रान्या राव को अब राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) द्वारा 102.55 करोड़ रुपये का जुर्माना भरने का नोटिस मिला है। उन्हें केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सोने की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, जब डीआरआई ने उनके पास से 14.8 किलोग्राम सोना जब्त किया था।


जुर्माना न भरने पर संपत्ति जब्त

जांच के दौरान यह सामने आया कि रान्या राव ने लगभग 15 दिनों में चार बार दुबई की यात्रा की और हर बार सोने की तस्करी की। अब डीआरआई ने उन्हें 102.55 करोड़ रुपये का जुर्माना भरने का नोटिस जारी किया है। यदि वह जुर्माना नहीं भरती हैं, तो उनकी संपत्ति जब्त की जा सकती है। 2 सितंबर को रान्या और अन्य तीन आरोपियों को जेल भेज दिया गया था।


अन्य आरोपियों पर जुर्माना

इस मामले में डीआरआई ने होटल व्यवसायी तरुण कोंडाराजू पर 63 करोड़ रुपये और ज्वैलर्स साहिल सकारिया जैन तथा भरत कुमार जैन पर 56-56 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। मंगलवार को, डीआरआई के अधिकारियों ने बंगलूरू सेंट्रल जेल में सभी आरोपियों को 250-2500 पन्नों का नोटिस और 2,500 पन्नों का अनुलग्नक सौंपा। डीआरआई के एक सूत्र ने बताया कि विस्तृत नोटिस तैयार करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य था।


तस्करी का मामला कैसे उजागर हुआ?

डीआरआई ने 3 मार्च को बंगलूरू के केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रान्या राव को गिरफ्तार किया, जब वह 14 किलो से अधिक सोना भारत में तस्करी करने की कोशिश कर रही थीं। इसके बाद, 6 मार्च को मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर दो विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया, जो 21.28 किलोग्राम सोना लाने का प्रयास कर रहे थे।


सौतेले पिता पर कार्रवाई

कर्नाटक सरकार ने रान्या राव के सौतेले पिता, डीजीपी रैंक के अधिकारी के. रामचंद्र राव को इस मामले में अनिवार्य अवकाश पर भेज दिया था। हालांकि, 11 अगस्त को उन्हें नागरिक अधिकार प्रवर्तन निदेशालय का डीजीपी नियुक्त किया गया।


सरकारी आदेश का विवरण

एक सरकारी आदेश में कहा गया है कि डॉ. के रामचंद्र राव के अनिवार्य अवकाश का आदेश वापस लिया जाता है और उन्हें नागरिक अधिकार प्रवर्तन निदेशालय के पुलिस महानिदेशक के पद पर तैनात किया जाता है।