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कपूरथला में थिंक गैस पाइपलाइन में रिसाव, आपातकालीन टीम ने बचाई स्थिति

कपूरथला में सीवेज पाइपलाइन की सफाई के दौरान थिंक गैस की पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई, जिससे गैस का रिसाव शुरू हुआ। थिंक गैस की आपातकालीन टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए स्थिति को नियंत्रित किया। इस घटना ने एक बड़ी दुर्घटना को टाल दिया। जानें इस मामले में क्या कानूनी प्रावधान हैं और कैसे सावधानी बरतने की आवश्यकता है।
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कपूरथला में थिंक गैस पाइपलाइन में रिसाव, आपातकालीन टीम ने बचाई स्थिति

गैस पाइपलाइन में रिसाव की घटना

कपूरथला के मिलन पैलेस के निकट सीवेज पाइपलाइन की सफाई के दौरान लापरवाही से थिंक गैस की पाइपलाइन को नुकसान पहुंचा, जिसके परिणामस्वरूप गैस का रिसाव शुरू हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही थिंक गैस की आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम तुरंत मौके पर पहुंची और रिसाव को नियंत्रित किया। उनकी त्वरित कार्रवाई ने एक बड़ी दुर्घटना को टाल दिया।


गैस कंपनी को खुदाई कार्य के बारे में पूर्व में कोई सूचना नहीं दी गई थी, जिससे यह नुकसान हुआ। थिंक गैस द्वारा लगाए गए चेतावनी संकेतों के बावजूद, खुदाई करने वाले व्यक्तियों ने सावधानी नहीं बरती, जिससे पाइपलाइन को क्षति पहुंची।


गैस पाइपलाइन को नुकसान पहुंचाना पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 की धारा 15 (1) और (2) के तहत अपराध की श्रेणी में आता है। इस प्रकार के उल्लंघनों के लिए 25 करोड़ रुपये तक का जुर्माना और तीन साल तक की कैद का प्रावधान है।