केरल स्टोरी 2 की रिलीज पर हाई कोर्ट ने लगाई मुहर
फिल्म को मिली राहत
मुंबई: फिल्म 'द केरल स्टोरी 2: गोज बियॉन्ड' को केरल हाई कोर्ट से महत्वपूर्ण राहत मिली है। शुक्रवार (27 फरवरी 2026) को, कोर्ट की डिवीजन बेंच ने फिल्म की रिलीज पर लगी अंतरिम रोक को हटा दिया, जिससे यह अब सिनेमाघरों में प्रदर्शित हो सकेगी, जैसा कि पहले से तय था।
'द केरल स्टोरी 2' की रिलीज पर हाई कोर्ट का फैसला
इस फिल्म को पहले आज, 27 फरवरी को रिलीज किया जाना था, लेकिन गुरुवार को एकल जज बेंच ने 15 दिनों के लिए रोक लगा दी थी। जस्टिस बेचू कुरियन थॉमस की बेंच ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) को फटकार लगाते हुए कहा कि उन्होंने फिल्म को U/A सर्टिफिकेट देते समय उचित गाइडलाइंस का पालन नहीं किया।
— ANI (@ANI) February 27, 2026
कोर्ट ने CBFC को याचिकाओं पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया था, जिसके कारण फिल्म की रिलीज पर अस्थायी रोक लग गई थी। इस निर्णय के बाद टिकट बुकिंग रुक गई और कई सिनेमाघरों में रिफंड की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। हालांकि, प्रोड्यूसर विपुल अमृतलाल शाह ने इस फैसले के खिलाफ अपील की। डिवीजन बेंच, जिसमें जस्टिस एसए धर्माधिकारी और जस्टिस पीवी बालकृष्णन शामिल थे, ने शुक्रवार को सुनवाई की और एकल जज के आदेश को स्थगित कर दिया।
फिल्म की नई रिलीज डेट का इंतजार
बेंच ने कहा कि याचिकाएं जनहित याचिका के समान हैं और एकल जज को इसे सुनने का तरीका सही नहीं था। कोर्ट ने मामले को दो हफ्ते बाद सुनवाई के लिए निर्धारित किया, लेकिन रिलीज पर रोक हटा दी। यह फिल्म 'द केरल स्टोरी' का सीक्वल है, जो लव जिहाद, धर्मांतरण और सामाजिक मुद्दों पर आधारित है। फिल्म निर्माताओं ने अभी तक नई रिलीज डेट की घोषणा नहीं की है।
फिल्म को मिला UA16+ सर्टिफिकेट
फिल्म के टीजर और ट्रेलर के रिलीज के बाद से यह काफी चर्चा में रही है और विवादों का केंद्र बनी हुई है। कई लोगों ने इसे साम्प्रदायिक सद्भाव के लिए खतरा बताया, जबकि समर्थकों ने इसे सच्चाई दिखाने वाली फिल्म कहा। फिल्म को 16 फरवरी 2026 को UA16+ सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ था। प्रोड्यूसर और उनकी टीम इस फैसले से खुश हैं। अब दर्शकों के लिए फिल्म देखने का रास्ता साफ हो गया है।
