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चिरंजीवी ढाबा विवाद: अभिनेता की अनुमति से अब चल रहा है रेस्टोरेंट

हैदराबाद के नल्लागंडला में चिरंजीवी ढाबा को अभिनेता चिरंजीवी के नाम और छवि के उपयोग के लिए कानूनी नोटिस मिला था। हालांकि, ढाबे के मालिक ने बताया कि उन्हें अब अभिनेता से अनुमति मिल गई है। इस विवाद के बाद, चिरंजीवी की टीम से मुलाकात के बाद स्थिति स्पष्ट हो गई है। जानें इस दिलचस्प मामले के बारे में और क्या हुआ।
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चिरंजीवी ढाबा विवाद: अभिनेता की अनुमति से अब चल रहा है रेस्टोरेंट

चिरंजीवी ढाबा का विवाद


मुंबई: हैदराबाद के नल्लागंडला क्षेत्र में स्थित चिरंजीवी ढाबा हाल ही में चर्चा का विषय बना हुआ है। यह विवाद तब शुरू हुआ जब इस ढाबे को तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर अभिनेता चिरंजीवी के नाम और छवि का उपयोग करने के लिए कानूनी नोटिस मिला। हालांकि, ढाबे के मालिक रवि तेज ने स्पष्ट किया कि उन्हें अभिनेता से आधिकारिक अनुमति मिल गई है, जिससे अब यह ढाबा पूरी तरह से वैध है।


कानूनी नोटिस के बाद की स्थिति

इस साल अप्रैल में खोले गए इस ढाबे को हाल ही में एक कानूनी नोटिस प्राप्त हुआ था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि चिरंजीवी के नाम और छवि का उपयोग उनकी अनुमति के बिना किया गया। जैसे ही यह खबर फैली, सोशल मीडिया पर चिरंजीवी के प्रशंसकों की तीखी प्रतिक्रियाएँ आईं।


हड़कंप मचाने वाला नोटिस


रवि तेज ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो साझा करते हुए बताया कि उन्हें नोटिस मिला है। उन्होंने कहा कि संभवतः अभिनेता को पहले इस मामले की जानकारी नहीं थी, लेकिन अब सब कुछ स्पष्ट हो गया है। उन्होंने कहा, 'हमें विश्वास था कि जब सच्चाई सामने आएगी, तो चिरंजीवी सकारात्मक प्रतिक्रिया देंगे, और ऐसा ही हुआ।'


चिरंजीवी की टीम से समझौता

समझौता और समर्थन


रवि तेज ने बताया कि उन्होंने चिरंजीवी की टीम से मुलाकात की और अब उन्हें अभिनेता की ओर से ढाबा चलाने की अनुमति मिल गई है। उन्होंने मेगास्टार का धन्यवाद करते हुए कहा कि उनके नाम से ढाबा चलाना उनके लिए गर्व की बात है। इस खुलासे के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने राहत की सांस ली और ढाबे का समर्थन किया।


अदालत में चिरंजीवी की याचिका

याचिका का प्रभाव


इस विवाद की जड़ एक याचिका है, जो चिरंजीवी ने हैदराबाद सिविल कोर्ट में अपने व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा के लिए दायर की थी। उन्होंने अदालत से अनुरोध किया था कि कोई भी व्यक्ति या संस्था उनकी अनुमति के बिना उनके नाम, छवि, आवाज या व्यक्तित्व का व्यावसायिक उपयोग न कर सके।


कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए एक अंतरिम आदेश जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि अभिनेता की पहचान का उपयोग बिना अनुमति अवैध माना जाएगा। इसी आदेश के बाद चिरंजीवी ढाबा को नोटिस भेजा गया था।