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जैकलीन फर्नांडीज और अन्य पर ₹200 करोड़ के धोखाधड़ी मामले में आरोप तय

दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने जैकलीन फर्नांडीज, सुकेश चंद्रशेखर और लीना मारिया पॉल के खिलाफ ₹200 करोड़ के रंगदारी मामले में आरोप तय करने का निर्देश दिया है। यह मामला मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है और इसमें अदिति सिंह की शिकायत के आधार पर कार्रवाई की गई है। जानें इस हाई-प्रोफाइल मामले की पूरी कहानी और जैकलीन की याचिका पर ED का क्या कहना है।
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जैकलीन फर्नांडीज और अन्य पर ₹200 करोड़ के धोखाधड़ी मामले में आरोप तय

दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट का निर्णय


दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने सुकेश चंद्रशेखर, लीना मारिया पॉल और बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज सहित अन्य के खिलाफ ₹200 करोड़ के रंगदारी घोटाले से संबंधित आरोप तय करने के निर्देश दिए हैं। यह मामला मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ है, जिसमें इन तीनों व्यक्तियों का नाम शामिल है।


मामले की पृष्ठभूमि

इससे पहले, MCOCA (महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम) के तहत भी सुकेश चंद्रशेखर और लीना मारिया पॉल के खिलाफ आरोप तय किए गए थे। अदालत ने इस मामले में आरोपों पर औपचारिक हस्ताक्षर के लिए 3 जून की तारीख निर्धारित की है। यह मामला दिल्ली पुलिस द्वारा अदिति सिंह की शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया था।


जैकलीन फर्नांडीज की याचिका

**ED का विरोध**
इस विवाद में फंसी जैकलीन फर्नांडीज ने पटियाला हाउस कोर्ट में सरकारी गवाह बनने के लिए आवेदन दिया था, जिसे ED ने चुनौती दी। ED ने कहा कि जैकलीन को सुकेश के आपराधिक इतिहास की पूरी जानकारी थी और वह कथित अपराध में उसकी सहयोगी थीं। इसके बाद, जैकलीन ने विशेष न्यायाधीश प्रशांत शर्मा के समक्ष अपनी याचिका वापस ले ली।


धोखाधड़ी का मामला

**₹200 करोड़ की धोखाधड़ी**
यह मामला बेहद हाई-प्रोफाइल है। सुकेश चंद्रशेखर, जो वर्तमान में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है, ने कथित तौर पर एक सरकारी अधिकारी बनकर पूर्व रेलिगेयर प्रमोटर शिविंदर सिंह की पत्नी अदिति सिंह से लगभग ₹200 करोड़ की धोखाधड़ी की। जेल में रहते हुए उसके पास से महंगी वस्तुएं भी बरामद की गई थीं, जिस पर अदालत ने संज्ञान लिया है।