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जैकलीन फर्नांडीस और सुकेश चंद्रशेखर पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप तय

दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने सुकेश चंद्रशेखर और जैकलीन फर्नांडीस के खिलाफ 200 करोड़ रुपये की जबरन वसूली मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप तय किए हैं। विशेष न्यायाधीश प्रशांत शर्मा ने सभी आरोपियों को पेश होने का आदेश दिया है। ईडी ने जैकलीन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने अपराध की आय से लाभ उठाया। जानें इस मामले की पूरी जानकारी और अन्य मामलों में सुकेश को मिली राहत के बारे में।
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जैकलीन फर्नांडीस और सुकेश चंद्रशेखर पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप तय

दिल्ली कोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला


दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने शनिवार को एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए कुख्यात आरोपी सुकेश चंद्रशेखर, बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीस और अन्य छह व्यक्तियों के खिलाफ 200 करोड़ रुपये की जबरन वसूली के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप तय किए। विशेष न्यायाधीश प्रशांत शर्मा ने यह आदेश प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की चार्जशीट पर सुनवाई के दौरान दिया। यह मामला दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच द्वारा अगस्त 2021 में दर्ज की गई एमसीओसीए की एफआईआर पर आधारित है। कोर्ट ने सभी आरोपियों को पेश होने का आदेश दिया है।


सुकेश चंद्रशेखर पर गंभीर आरोप

विशेष न्यायाधीश प्रशांत शर्मा ने सुकेश चंद्रशेखर और 22 अन्य के खिलाफ मकोका (महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम) की धारा 3 और 4, धोखाधड़ी और प्रतिरूपण के आरोप तय किए हैं। न्यायालय ने सभी अभियुक्तों को 3 जून को औपचारिक रूप से आरोप तय करने के लिए उपस्थित होने का निर्देश दिया है। अदालत का विस्तृत आदेश अभी जारी नहीं हुआ है। ईडी के अनुसार, 2020-2021 के दौरान सुकेश और उसके सहयोगियों ने एक शीर्ष केंद्रीय अधिकारी बनकर रणबीर ग्रुप के प्रमोटर शिवेंद्र सिंह की पत्नी अदिति सिंह से 200 करोड़ रुपये की ठगी की थी। आरोप है कि उन्होंने पति की जमानत दिलाने के नाम पर यह राशि हासिल की।


जैकलीन फर्नांडीस पर ईडी का आरोप

ईडी ने अपनी पूरक शिकायत में जैकलीन फर्नांडीस को भी आरोपी बनाया है। एजेंसी का दावा है कि अभिनेत्री ने 7 करोड़ रुपये से अधिक के उपहार और संपत्तियां अपराध की आय से प्राप्त कीं। ईडी के अनुसार, वसूली गई राशि को शेल कंपनियों और लेनदेन के माध्यम से इधर-उधर किया गया। इसी बीच, ईडी ने अदालत में यह भी कहा कि जैकलीन इस मामले में अभियोजन से बचने के लिए दोषी गवाह बनने की कोशिश कर रही हैं क्योंकि उन्होंने सक्रिय रूप से अपराध की आय से लाभ उठाया है। हालांकि, अभिनेत्री के वकीलों का कहना है कि उन्हें सुकेश के अपराधों की जानकारी नहीं थी।


अन्य मामलों में सुकेश को मिली राहत

हालांकि इस मामले में सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ आरोप तय हो गए हैं, लेकिन एक अन्य मामले में दिल्ली की अदालत ने उन्हें जमानत दे दी है। यह जमानत ईडी द्वारा दर्ज एआईएडीएमके प्रतीक चिन्ह से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दी गई है। अदालत ने कहा कि सुकेश पहले ही अधिकतम सात साल की सजा का आधे से अधिक समय जेल में बिता चुका है। उल्लेखनीय है कि सुकेश के खिलाफ देशभर में कुल 31 मामले दर्ज हैं, जिनमें से उसे 27 मामलों में जमानत मिल चुकी है।