तेलंगाना सरकार का नया काम घंटे नियम: 10 घंटे प्रतिदिन, 48 घंटे प्रति सप्ताह
तेलंगाना में काम के घंटे बढ़ाने का निर्णय
तेलंगाना सरकार ने हाल ही में काम के घंटों को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। राज्य में वाणिज्यिक इकाइयों के लिए प्रतिदिन 10 घंटे काम करने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है। इसके साथ ही, सप्ताह में कुल 48 घंटे काम करने का नियम भी लागू किया गया है। यह आदेश 5 जुलाई को जारी किया गया था, लेकिन दुकानों और मॉल को इस नियम से बाहर रखा गया है।सरकार का यह कदम राज्य में व्यापार को सुगम बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है। श्रम, रोजगार, प्रशिक्षण और कारखाना विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि 'तेलंगाना दुकानें और प्रतिष्ठान अधिनियम, 1988' में संशोधन किया गया है।
आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि वाणिज्यिक इकाइयों में कर्मचारियों के लिए दैनिक कार्य घंटे 10 घंटे से अधिक नहीं होने चाहिए और एक सप्ताह में कुल कार्य समय 48 घंटे से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि कर्मचारी इस समय से अधिक काम करते हैं, तो उन्हें ओवरटाइम का भुगतान किया जाएगा।
नए नियम के अनुसार, यदि कर्मचारी 10 घंटे से अधिक काम करते हैं, तो उन्हें ओवरटाइम मिलेगा, लेकिन वे एक शिफ्ट में 12 घंटे से अधिक काम नहीं कर सकते। इसके अलावा, यदि कोई कर्मचारी दिन में 6 घंटे से अधिक काम करता है, तो उसे 30 मिनट का ब्रेक देना अनिवार्य होगा। यह आदेश 8 जुलाई से लागू होगा।
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि कंपनियां इन नियमों का उल्लंघन करती हैं, तो उन्हें दी गई छूट रद्द कर दी जाएगी।
हाल के समय में 'वर्क-लाइफ बैलेंस' पर चर्चा के दौरान यह निर्णय लिया गया है। पिछले वर्ष, इंफोसिस के चेयरमैन एन. आर. नारायणमूर्ति ने हफ्ते में 70 घंटे काम करने की सलाह दी थी, जिस पर विवाद हुआ था। इसके बाद, एलएंडटी के चेयरमैन एस. एन. सुब्रह्मण्यम ने हफ्ते में 90 घंटे काम करने की सलाह दी थी, जिसके लिए उन्हें आलोचना का सामना करना पड़ा।