दिल्ली कार ब्लास्ट मामले में आमिर राशिद अली को 10 दिन की एनआईए हिरासत में भेजा गया
दिल्ली की अदालत का फैसला
नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने लाल किले के निकट हुए कार विस्फोट मामले में ड्राइवर उमर मोहम्मद उर्फ उमर उर नबी के सहयोगी आमिर राशिद अली को 10 दिन की एनआईए हिरासत में भेजने का आदेश दिया है। आमिर को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने रविवार को दिल्ली से गिरफ्तार किया था।
आमिर राशिद अली की गिरफ्तारी
एनआईए ने सोमवार को आमिर राशिद अली को अदालत में पेश किया और उसकी कस्टडी की मांग की। सुनवाई के दौरान अदालत ने एनआईए को 10 दिन की हिरासत देने का निर्णय लिया। आमिर से पूछताछ के दौरान एनआईए को कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिल सकती हैं।
आतंकी साजिश का खुलासा
आमिर राशिद अली जम्मू-कश्मीर के पंपोर के संबूरा का निवासी है। सूत्रों के अनुसार, एनआईए की जांच में यह सामने आया है कि आमिर ने उमर उर नबी के साथ मिलकर आतंकी हमले की योजना बनाई थी। एक बयान में कहा गया है कि आमिर कार की खरीद में मदद करने के लिए दिल्ली आया था, जिसमें विस्फोट हुआ था।
कार ब्लास्ट की पृष्ठभूमि
इस आतंकी हमले की जांच में एनआईए को आमिर की गिरफ्तारी एक महत्वपूर्ण सफलता मानी जा रही है। एनआईए ने दिल्ली पुलिस से मामला अपने हाथ में लेने के बाद व्यापक तलाशी अभियान चलाया था।
कार ब्लास्ट का विवरण
दिल्ली में लाल किले के पास 10 नवंबर को हुए कार विस्फोट में कम से कम 12 लोग मारे गए थे, जबकि कई अन्य गंभीर रूप से घायल हुए थे। यह विस्फोट फरीदाबाद में आतंकी मॉड्यूल के खुलासे के कुछ घंटे बाद हुआ था, जिसमें डॉक्टर मुजम्मिल और शाहीन समेत सात लोगों को गिरफ्तार किया गया था।
जांच की प्रगति
कार ब्लास्ट में शामिल उमर का भी फरीदाबाद के आतंकी मॉड्यूल से संबंध सामने आया था। इसके बाद सरकार ने इस घटना को आतंकी हमला मानते हुए जांच एनआईए को सौंप दी थी। एनआईए इस मामले में 70 से अधिक लोगों से पूछताछ कर चुकी है और अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई जारी है।
