दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा फैसला: हनी सिंह और बादशाह के विवादित गाने पर बैन
दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश
गुरुवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और म्यूज़िक स्ट्रीमिंग सेवाओं को निर्देश दिया है कि वे यो यो हनी सिंह और बादशाह के विवादास्पद गाने 'Volume 1' को सभी प्लेटफॉर्म से हटा दें। जस्टिस पुरुशेंद्र कुमार कौरव ने स्पष्ट रूप से कहा कि गाने के किसी भी हिस्से, क्लिप या बोल को ऑनलाइन उपलब्ध नहीं होना चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि गाने को हर रूप में हटाना अनिवार्य है और सोशल मीडिया पर इसकी कोई भी मौजूदगी स्वीकार नहीं की जाएगी। जस्टिस कौरव ने कहा, "हमारा स्पष्ट मानना है कि यह गाना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किसी भी रूप में मौजूद नहीं होना चाहिए।"
'Tatirri' गाने पर विवाद
हाल ही में, बादशाह ने 'Tatirri' नामक एक गाना जारी किया था, जो हरियाणा का एक प्रसिद्ध लोकगीत है। हालांकि, बादशाह ने इसे अपने तरीके से नया रूप दिया था, जिसमें उन्होंने अपने म्यूज़िक अरेंजमेंट को भी शामिल किया। गाने के रिलीज़ होते ही इसके विज़ुअल्स और बोल को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया। महिला आयोग ने भी इस मामले का संज्ञान लिया और गाने की आलोचना की। इसके परिणामस्वरूप, 'Tatirri' को YouTube से हटा दिया गया।
स्कूल यूनिफॉर्म में लड़कियों का प्रदर्शन
'Tatirri' गाने में बादशाह ने एक और विवादास्पद कदम उठाया—अश्लील बोल का उपयोग करने के अलावा—उन्होंने म्यूज़िक वीडियो में स्कूल यूनिफॉर्म पहने लड़कियों को नाचते हुए दिखाया। गाने के रिलीज़ होते ही इस पर कड़ी आपत्ति जताई गई। इसके बाद हुए विरोध प्रदर्शनों के चलते बादशाह को यह गाना हटाना पड़ा। अब, इन विवादों के बीच, दिल्ली हाई कोर्ट ने हनी सिंह और बादशाह को अश्लील गाने बनाने के लिए कड़ी फटकार लगाई है। इसके साथ ही, कोर्ट ने बादशाह के आगामी एक एल्बम की रिलीज़ पर भी रोक लगा दी है।
