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दिल्ली हाई कोर्ट ने करिश्मा कपूर के बच्चों को दी बड़ी राहत, प्रिया कपूर पर लगी पाबंदियां

दिल्ली हाई कोर्ट ने करिश्मा कपूर के बच्चों को एक महत्वपूर्ण राहत प्रदान की है, जिसमें प्रिया कपूर को विवादित संपत्तियों को बेचने से रोका गया है। कोर्ट ने संजय कपूर के बैंक खातों को भी फ्रीज़ करने का आदेश दिया है। इस फैसले के तहत, प्रिया कपूर को बच्चों द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब देना होगा। जानें इस मामले की पूरी जानकारी और कोर्ट के आदेशों के बारे में।
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दिल्ली हाई कोर्ट ने करिश्मा कपूर के बच्चों को दी बड़ी राहत, प्रिया कपूर पर लगी पाबंदियां

दिल्ली हाई कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला


दिल्ली हाई कोर्ट ने करिश्मा कपूर के बच्चों को एक महत्वपूर्ण राहत प्रदान की है। कोर्ट ने उनके द्वारा दायर याचिका पर एक अंतरिम रोक (interim injunction) लगाई है। इस आदेश के तहत, प्रिया कपूर को बच्चों द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब देने का निर्देश दिया गया है, जिससे उनके संदेहों का समाधान हो सके। इसके परिणामस्वरूप, प्रिया कपूर को विवादित संपत्तियों को बेचने या ट्रांसफर करने से रोक दिया गया है। जस्टिस ज्योति सिंह ने कहा कि संपत्तियों का संरक्षण आवश्यक है और उन्हें बर्बाद नहीं किया जाना चाहिए।


संजय कपूर के बैंक खातों पर रोक

दिल्ली हाई कोर्ट ने संजय कपूर के बैंक खातों को फ्रीज़ करने का आदेश भी दिया है। कोर्ट ने कहा कि यदि ट्रायल के दौरान वसीयत को नकली साबित किया जाता है, तो यह करिश्मा कपूर के बच्चों, समायरा और कियान के लिए गंभीर अन्याय होगा। कोर्ट ने यह भी माना कि करिश्मा और संजय कपूर की माँ ने वसीयत की प्रामाणिकता पर सवाल उठाए हैं। इस स्थिति में, प्रिया कपूर को इन संदेहों को दूर करने की जिम्मेदारी दी गई है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वसीयत की वास्तविकता का निर्णय ट्रायल के दौरान ही किया जाएगा।


अतिरिक्त संपत्तियों पर पाबंदियां

कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी निर्देश दिया कि ट्रायल समाप्त होने तक किसी भी भारतीय कंपनी में शेयरों या इक्विटी होल्डिंग्स में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। संपत्तियों को बेचना, गिरवी रखना या ट्रांसफर करना पूरी तरह से मना है।
प्रोविडेंट फंड से पैसे निकालने पर भी रोक लगा दी गई है।
निजी सामान, कलाकृतियों और इसी तरह की चीज़ों को बेचना भी निषिद्ध है।
इसके अलावा, दो भारतीय बैंकों में मौजूद तीन बैंक खातों से पैसे निकालने पर रोक लगा दी गई है, केवल बच्चों के खर्चों के लिए पैसे निकालने की अनुमति है।
विदेशी बैंक खातों और क्रिप्टोकरेंसी से जुड़े लेन-देन पर भी रोक लगाई गई है।