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पंजाब सरकार का बड़ा कदम: फायर सेफ्टी एनओसी प्रक्रिया में बदलाव से व्यापारियों को मिलेगी राहत

पंजाब सरकार ने फायर सेफ्टी एनओसी प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किया है, जिससे व्यापारियों और बिल्डर्स को राहत मिलेगी। अब हर साल एनओसी रिन्यू कराने की आवश्यकता समाप्त हो गई है। इसे तीन श्रेणियों में बांटकर दीर्घकालिक वैधता दी जाएगी। मंत्री तरुणप्रीत सिंह सोंध ने बताया कि यह निर्णय 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' को बढ़ावा देने और लालफीताशाही को समाप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जानें इस नए ढांचे और डिजिटल प्रक्रिया के लाभ के बारे में।
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पंजाब सरकार का बड़ा कदम: फायर सेफ्टी एनओसी प्रक्रिया में बदलाव से व्यापारियों को मिलेगी राहत

फायर सेफ्टी एनओसी प्रक्रिया में सुधार

पंजाब सरकार ने फायर सेफ्टी एनओसी (अनापत्ति प्रमाण पत्र) प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया है, जिससे व्यापारियों, बिल्डर्स और आम नागरिकों को बड़ी राहत मिलेगी। अब राज्य में हर साल एनओसी को रिन्यू कराने की आवश्यकता समाप्त कर दी गई है। इसके स्थान पर, इसे तीन श्रेणियों में विभाजित किया जाएगा, जिससे दीर्घकालिक वैधता प्राप्त होगी।


कैबिनेट मंत्री का बयान

कैबिनेट मंत्री तरुणप्रीत सिंह सोंध ने सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस सुधार की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह निर्णय 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' को बढ़ावा देने और लालफीताशाही को समाप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अब फायर एनओसी की प्रक्रिया न केवल सरल होगी, बल्कि पूरी तरह से डिजिटल भी हो जाएगी।


एनओसी की नई श्रेणियाँ

मंत्री ने बताया कि फायर एनओसी को अब तीन श्रेणियों में बांटा गया है, जिनकी वैधता इस प्रकार होगी: श्रेणी 1: 5 साल, श्रेणी 2: 3 साल, और श्रेणी 3: 1 साल। इस नए ढांचे से उन लोगों को राहत मिलेगी, जिन्हें पहले हर साल एनओसी रिन्यू कराने के लिए विभागों के चक्कर लगाने पड़ते थे।


प्रक्रिया की पारदर्शिता

प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्री ने कहा कि हम लालफीताशाही की पुरानी व्यवस्था से बाहर निकल रहे हैं। हमारा उद्देश्य प्रशासनिक सेवाओं को तेज, पारदर्शी और भ्रष्टाचारमुक्त बनाना है। पहले नागरिकों और बिल्डर्स को अनुमोदन के लिए कई बार विभागों का दौरा करना पड़ता था, लेकिन अब यह प्रक्रिया सरल और समय की बचत करने वाली होगी।


डिजिटल प्रक्रिया का लाभ

मंत्री ने यह भी बताया कि अब रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट्स अपने भवन के फायर सेफ्टी प्लान को सीधे एक सरकारी पोर्टल पर ऑनलाइन सबमिट कर सकेंगे। यह प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल होगी, जिससे बिचौलियों की भूमिका समाप्त हो जाएगी। आर्किटेक्ट द्वारा प्लान अपलोड करते ही वह सीधे सिस्टम में प्रोसेस हो जाएगा।


आधुनिक मानकों पर ध्यान

मंत्री ने आगे कहा कि अब फायर सेफ्टी की परिभाषा केवल पानी और बालू तक सीमित नहीं है। आधुनिक उपकरणों और तकनीक को सुरक्षा मानकों में शामिल किया जा रहा है, जिससे इमारतों को बेहतर सुरक्षा मिलेगी। इसके अलावा, सरकार ने भवनों की अधिकतम ऊंचाई की सीमा को 18 मीटर से बढ़ाकर 21 मीटर कर दिया है, जिससे बिल्डर्स और प्लानर्स को अधिक लचीलापन मिलेगा।


सरकार का विकास का दृष्टिकोण

प्रेस वार्ता के अंत में मंत्री तरुणप्रीत सिंह सोंध ने कहा कि हमारी हर नीति का उद्देश्य पंजाब को एक बेहतर, निवेश योग्य और रहने योग्य राज्य बनाना है। यह केवल नियमों में बदलाव नहीं है, बल्कि विकास और सुशासन की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है।