हनी सिंह को मिली राहत, 6 साल पुराना मामला हुआ खत्म

हनी सिंह के खिलाफ मामला समाप्त
पंजाबी गायक और रैपर हनी सिंह को एक महत्वपूर्ण राहत मिली है। मोहाली की अदालत ने उनके खिलाफ चल रहे 6 साल पुराने मामले को बंद कर दिया है। लोक अदालत ने पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए यह निर्णय लिया। यह मामला उनके एक गाने से संबंधित था, जिसमें महिलाओं के प्रति आपत्तिजनक और अश्लील शब्दों के इस्तेमाल का आरोप लगाया गया था, जिसके चलते उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई थी।
गाने 'मखना' पर विवाद
हनी सिंह का गाना 'मखना' 6 साल पहले रिलीज हुआ था, जिसके बाद यह विवादों में आ गया। 2018 में रिलीज होने के बाद, इस गाने पर आरोप लगा कि इसमें महिलाओं के खिलाफ अपमानजनक और अश्लील शब्दों का प्रयोग किया गया। इसी कारण मोहाली के मटौर पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई थी। यह मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 294 और 509, आईटी एक्ट की धारा 67 और महिलाओं के अश्लील चित्रण अधिनियम की धारा 6 के तहत दर्ज किया गया था।
शिकायतकर्ताओं ने नहीं की आपत्ति
हनी सिंह के गाने 'मखना' के खिलाफ शिकायत पंजाब राज्य महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष मनीषा गुलाटी और एएसआई लखविंदर कौर ने की थी। सुनवाई के दौरान, दोनों शिकायतकर्ताओं ने अदालत में स्पष्ट किया कि उन्हें FIR रद्द करने पर कोई आपत्ति नहीं है। पीठासीन अधिकारी अनीश गोयल ने पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट और शिकायतकर्ताओं की सहमति को देखते हुए FIR रद्द करने का आदेश दिया।
गाने के बोल पर उठे थे सवाल
हनी सिंह के गाने 'मखना' को लेकर विवाद इसके रिलीज के तुरंत बाद शुरू हुआ था। 2019 में इस मामले में FIR दर्ज की गई थी। गाने के बोल को लेकर काफी विवाद हुआ था और कहा गया था कि इसके बोल समाज पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। उस समय पंजाब महिला आयोग ने इस गाने पर रोक लगाने की मांग की थी। लेकिन अब लोक अदालत के फैसले के साथ यह विवाद समाप्त हो गया है।