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सरकार ने EPF नियमों में किया महत्वपूर्ण बदलाव, घर खरीदना हुआ आसान

भारत सरकार ने EPF नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, जिससे पहली बार घर खरीदने वालों के लिए पैसे निकालना आसान हो गया है। अब EPF खाते से 90 प्रतिशत तक की राशि निकाली जा सकती है। पहले 5 साल का इंतजार अब घटाकर 3 साल कर दिया गया है। इसके अलावा, आपात स्थिति में 1 लाख रुपये तक की निकासी की सुविधा भी दी गई है। जानें इन नए नियमों के बारे में विस्तार से।
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सरकार ने EPF नियमों में किया महत्वपूर्ण बदलाव, घर खरीदना हुआ आसान

EPF नियमों में बदलाव

नई दिल्ली - भारत सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) के नियमों में कुछ महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं। नए नियमों के तहत, EPF से पैसे निकालने की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। अब पहली बार घर खरीदने वाले लोग अपने पीएफ खाते से 90 प्रतिशत तक की राशि निकाल सकेंगे। यह निकासी केवल नए घर की खरीद, निर्माण कार्य या घर की किस्तों के भुगतान के लिए की जा सकेगी।


पहले, पीएफ खाते से पैसे निकालने के लिए 5 साल का इंतजार करना पड़ता था, लेकिन अब यह समय घटाकर 3 साल कर दिया गया है। पहले घर खरीदने के लिए केवल 36 महीने तक की राशि निकाली जा सकती थी, जिसे अब बढ़ाकर 90 प्रतिशत कर दिया गया है। इसके अलावा, जून 2025 से आपात स्थिति में, यूपीआई और एटीएम के माध्यम से पीएफ खाते से 1 लाख रुपये तक निकाले जा सकेंगे। पहले, पीएफ की ऑटो सेटेलमेंट लिमिट 1 लाख रुपये थी, जिसे अब बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया गया है।