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IRCTC द्वारा टिकट कैंसिलेशन के नए नियम: जानें क्या हैं बदलाव

भारतीय रेलवे ने टिकट कैंसिलेशन के नए नियमों की घोषणा की है, जो यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण हैं। अब ई-टिकट को कैंसिल करने के लिए रेलवे काउंटर पर जाने की आवश्यकता नहीं है। जानें कि टिकट कैंसिल करने पर आपको कितना रिफंड मिलेगा और क्या नियम हैं। यह जानकारी यात्रियों को यात्रा की योजना बनाने में मदद करेगी।
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IRCTC द्वारा टिकट कैंसिलेशन के नए नियम: जानें क्या हैं बदलाव

ट्रेन टिकट कैंसिल करने के नए नियम

अगर आपने कन्फर्म ट्रेन टिकट बुक किया है और आपकी योजना अचानक बदल गई है, तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि टिकट कैंसिल करने पर आपको कितना रिफंड मिलेगा। भारतीय रेलवे की वेबसाइट IRCTC ने टिकट कैंसिलेशन के नियमों को स्पष्ट कर दिया है।


ये नियम इस बात पर निर्भर करते हैं कि आप ट्रेन के प्रस्थान से कितने समय पहले टिकट कैंसिल कर रहे हैं। अच्छी बात यह है कि अब आपको ई-टिकट कैंसिल करने के लिए रेलवे काउंटर पर जाने की आवश्यकता नहीं है; आप इसे घर बैठे आसानी से कर सकते हैं। आइए जानते हैं टिकट कैंसिल करने के नियमों के बारे में विस्तार से।


रेलवे काउंटर पर जाने की आवश्यकता नहीं

अब ई-टिकट कैंसिल करने के लिए आपको रेलवे काउंटर पर जाने की जरूरत नहीं है। आप IRCTC की वेबसाइट या मोबाइल ऐप पर जाकर कुछ ही मिनटों में अपनी बुकिंग कैंसिल कर सकते हैं। आप चार्ट बनने से पहले या बाद में टिकट कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन चार्ट बनने के बाद आपको सीधे रिफंड नहीं मिलता; इसके लिए TDR (टिकट जमा रसीद) दाखिल करना आवश्यक है। ध्यान दें कि ई-टिकट रेलवे काउंटर पर रद्द नहीं किए जा सकते।


टिकट रद्द करने पर कटने वाली राशि

आपके टिकट के रद्द होने पर कटने वाली राशि पूरी तरह से समय पर निर्भर करती है।


ट्रेन प्रस्थान से 48 घंटे से अधिक पहले



  • एसी फर्स्ट क्लास/एग्जीक्यूटिव क्लास: ₹240

  • एसी 2 टियर/फर्स्ट क्लास: ₹200

  • एसी 3 टियर/एसी चेयर कार/एसी 3 इकोनॉमी: ₹180

  • स्लीपर क्लास: ₹120

  • सेकंड क्लास: ₹60


ट्रेन प्रस्थान से 48 घंटे से 12 घंटे पहले


आपके किराए का 25% काटा जाएगा, लेकिन यह राशि ऊपर बताए गए न्यूनतम शुल्क से कम नहीं होगी।


ट्रेन प्रस्थान से 12 घंटे से 4 घंटे पहले


आपके किराए का 50% काटा जाएगा; यहाँ न्यूनतम शुल्क नियम लागू होगा।


चार्ट बनने के बाद तत्काल टिकट के नियम

चार्ट बनने के बाद आप सीधे टिकट रद्द नहीं कर सकते। इसके लिए आपको ट्रेन छूटने से लगभग 4 घंटे पहले टीडीआर (टिकट जमा रसीद) दाखिल करनी होगी। यदि ट्रेन लेट होती है, तो कोई रिफंड नहीं मिलेगा। कन्फर्म तत्काल टिकट रद्द करने पर कोई रिफंड नहीं मिलता। लेकिन यदि आपका तत्काल टिकट वेटिंग लिस्ट या आरएसी है और आप इसे ट्रेन छूटने से 4 घंटे पहले रद्द करते हैं, तो प्रति यात्री ₹20 + जीएसटी काट लिया जाएगा और बाकी पैसा वापस कर दिया जाएगा।


अगर ट्रेन रद्द हो जाती है तो क्या होगा?

यदि ट्रेन किसी कारणवश रद्द होती है, जैसे बाढ़, दुर्घटना या तकनीकी कारण, तो आपको पूरा किराया वापस मिल जाएगा। ई-टिकट के लिए, आपको ट्रेन के निर्धारित समय से 3 दिनों के भीतर ऑनलाइन रद्दीकरण के लिए आवेदन करना होगा।