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झारखंड में सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान और तंबाकू थूकने पर जुर्माना बढ़ा

झारखंड में सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान और तंबाकू थूकने पर जुर्माना अब एक हजार रुपये हो गया है। यह बदलाव राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद लागू हुआ है। नए नियमों के तहत 21 वर्ष से कम उम्र के लोग तंबाकू उत्पाद नहीं खरीद सकेंगे। इसके अलावा, शिक्षण संस्थानों और अस्पतालों के आसपास तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर भी रोक रहेगी। जानें इस नए कानून के अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में।
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झारखंड में सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान और तंबाकू थूकने पर जुर्माना बढ़ा

नए नियमों का प्रभाव

रांची: झारखंड में अब सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना और तंबाकू थूकना पांच गुना महंगा हो गया है। ऐसे कार्यों में लिप्त पाए जाने पर अब एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा, जबकि पहले यह राशि 200 रुपये थी।


विधेयक की मंजूरी

झारखंड विधानसभा में 2021 में पारित इस नए नियम को अब राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल गई है। झारखंड राजभवन के मीडिया कोषांग ने बुधवार को इस संबंध में जानकारी दी कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने "सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण विनियमन) (झारखंड संशोधन) विधेयक, 2021" को मंजूरी दी है।


कानून के तहत नए प्रावधान

इस संशोधन के बाद, 21 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति को तंबाकू उत्पाद खरीदने या बेचने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा, शिक्षण संस्थानों, अस्पतालों, स्वास्थ्य केंद्रों, सार्वजनिक कार्यालयों और अदालतों के 100 मीटर के दायरे में सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर रोक रहेगी।


हुक्का बार पर प्रतिबंध

झारखंड कैबिनेट ने राज्य में हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। इस नियम का उल्लंघन करने पर एक लाख रुपये का जुर्माना या जेल की सजा हो सकती है।