दिल्ली में दिवाली पर ग्रीन पटाखों की बिक्री की अनुमति, जानें नियम और समय

दिल्ली में दिवाली की तैयारी
नई दिल्ली। दिवाली का त्योहार नजदीक है और दिल्ली की वायु गुणवत्ता में गिरावट का सिलसिला जारी है। रविवार को लगातार छठे दिन राष्ट्रीय राजधानी में वायु गुणवत्ता खराब दर्ज की गई। इस बीच, सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन पटाखों पर से प्रतिबंध हटा लिया है।
सुप्रीम कोर्ट का आदेश
हालांकि, कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि दिल्ली-एनसीआर में ग्रीन पटाखों की बिक्री और उपयोग केवल परीक्षण के आधार पर अनुमत है और इसे सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। इसके साथ ही पर्यावरण की निगरानी भी आवश्यक है।
एयर क्वालिटी की स्थिति
गंभीर स्तर को पार कर सकता है एक्यूआई
एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम (AQEWS) के अनुसार, मंगलवार तक वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) गंभीर स्तर तक पहुंच सकता है। मौसमी कारकों के कारण, पटाखों के फोड़ने से वायु गुणवत्ता में और गिरावट की संभावना है।
ग्रीन पटाखों की अनुमति
कौन से पटाखों की मिली है इजाजत?
केवल नेशनल एनवायर्नमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टिट्यूट (NEERI) द्वारा अनुमोदित ग्रीन पटाखों की बिक्री और उपयोग की अनुमति होगी। लड़ी वाले पटाखों की अनुमति नहीं होगी और सभी ग्रीन पटाखों पर QR कोड होना अनिवार्य है।
पटाखों के उपयोग का समय
पटाखों को इस्तेमाल करने का समय क्या है?
सुप्रीम कोर्ट ने 18 से 20 अक्टूबर तक ग्रीन पटाखों की बिक्री की अनुमति दी है, जिसमें 19 और 20 अक्टूबर को सुबह 6 बजे से 7 बजे और रात 8 बजे से 10 बजे तक इन्हें जलाने की अनुमति है।
लाइसेंस और पुलिस की तैयारी
ग्रीन पटाखों की बिक्री के लिए लाइसेंस
अधिकारियों ने शनिवार तक शहर में NEERI से अनुमोदित ग्रीन पटाखों की रिटेल बिक्री के लिए 168 अस्थायी लाइसेंस जारी किए हैं। दिल्ली पुलिस को इन लाइसेंसों को दो दिन के भीतर प्रोसेस करने का निर्देश दिया गया है।
पुलिस की पेट्रोलिंग
पुलिस करेगी पेट्रोलिंग
दिल्ली पुलिस और अन्य एजेंसियों की पेट्रोलिंग टीमें यह सुनिश्चित करेंगी कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन हो। सभी पुलिस स्टेशनों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं, खासकर उन क्षेत्रों में जहां नियमों का उल्लंघन हुआ है।