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बिहार के किसानों के लिए नर्सरी सब्सिडी योजना: 10 लाख रुपये तक की सहायता

बिहार सरकार ने किसानों के लिए एक नई योजना की घोषणा की है, जिसके तहत नर्सरी लगाने पर 10 लाख रुपये तक की सब्सिडी मिलेगी। यह योजना भागलपुर समेत पूरे राज्य में लागू होगी, जिससे किसानों की आय में वृद्धि और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा। जानें इस योजना के लाभ, आवेदन प्रक्रिया और पात्रता के बारे में विस्तार से।
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बिहार के किसानों के लिए नर्सरी सब्सिडी योजना: 10 लाख रुपये तक की सहायता

बिहार में किसानों के लिए नई सब्सिडी योजना

बिहार के किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण समाचार आया है। राज्य सरकार ने नर्सरी स्थापित करने के लिए 10 लाख रुपये तक की सब्सिडी देने का निर्णय लिया है। यह योजना भागलपुर सहित पूरे बिहार में लागू की जाएगी, जिसका उद्देश्य किसानों की आय में वृद्धि और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है।


योजना का विवरण

सरकार की यह पहल बागवानी विभाग के अंतर्गत आती है। इसमें फल, सब्जी, फूल और पौधों की नर्सरी लगाने वाले किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। नर्सरी स्थापित करने के लिए भूमि, सिंचाई, शेडनेट और पौधों की व्यवस्था पर होने वाले खर्च का एक बड़ा हिस्सा सरकार द्वारा सब्सिडी के रूप में दिया जाएगा।


सब्सिडी की राशि

यदि कोई किसान 1 हेक्टेयर तक की नर्सरी लगाता है, तो उसे अधिकतम 10 लाख रुपये की सब्सिडी प्राप्त होगी। यह राशि चरणबद्ध तरीके से दी जाएगी और इसके लिए विभागीय निरीक्षण आवश्यक होगा।


लाभार्थी कौन हो सकते हैं?

इस योजना का लाभ इच्छुक किसान, कृषक समूह या एफपीओ उठा सकते हैं, जिनके पास नर्सरी के लिए आवश्यक भूमि हो और जो सभी नियमों का पालन करें।


आवेदन प्रक्रिया

1. किसान को horticulture.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन करना होगा।
2. आधार कार्ड, भूमि के दस्तावेज, बैंक पासबुक और पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करनी होगी।
3. विभागीय अधिकारी द्वारा आवेदन की जांच और स्थल निरीक्षण के बाद सब्सिडी स्वीकृत की जाएगी।


योजना के लाभ

इस योजना से पौधों की गुणवत्ता में सुधार होगा, स्थानीय स्तर पर पौधों की उपलब्धता बढ़ेगी, किसानों की आमदनी में वृद्धि होगी, और बागवानी क्षेत्र में नए स्वरोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे। इस योजना से भागलपुर सहित बिहार के हजारों किसानों को आर्थिक मजबूती मिलेगी और वे कृषि में नए प्रयोग कर सकेंगे।