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बिहार पुलिस ने मुहर्रम 2025 के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए

बिहार पुलिस ने मुहर्रम 2025 के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिसमें जुलूस के आयोजन के लिए प्रशासन से अनुमति लेना अनिवार्य है। बिना लाइसेंस के जुलूस निकालने पर प्रतिबंध है, और भड़काऊ नारे लगाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। आयोजकों को जुलूस के मार्ग और वॉलंटियर्स की जानकारी प्रशासन को देनी होगी। पुलिस ने सभी धर्मों के बीच सौहार्द बनाए रखने की अपील की है। जानें इन दिशा-निर्देशों के बारे में और कैसे सुरक्षित तरीके से मुहर्रम मनाया जा सकता है।
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बिहार पुलिस ने मुहर्रम 2025 के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए

मुहर्रम के लिए दिशा-निर्देश

बिहार पुलिस ने मुहर्रम 2025 के अवसर पर शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए कठोर दिशा-निर्देश जारी किए हैं। 4 जुलाई 2025 को जारी इन निर्देशों के अनुसार, ताजिया जुलूस निकालने के लिए प्रशासन से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा। बिना लाइसेंस के किसी भी जुलूस को आयोजित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही, जुलूस के दौरान भड़काऊ नारे, बैनर या पोस्टर लगाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। बिहार पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया है कि जुलूस के दौरान बाइक पर स्टंट करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.


जुलूस के आयोजन की प्रक्रिया

बिहार पुलिस की गाइडलाइंस के अनुसार, जुलूस के आयोजकों को पहले से यह तय करना होगा कि उनका जुलूस किन मार्गों से गुजरेगा। इस रूट की पूरी जानकारी प्रशासन को प्रदान की जाएगी, और केवल निर्धारित मार्गों पर ही जुलूस निकालने की अनुमति होगी। इसके अलावा, प्रत्येक जुलूस के आयोजक को कम से कम 5 से 10 वॉलंटियर्स की सूची प्रशासन को देनी होगी, जो जुलूस की निगरानी और व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करेंगे.


लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवश्यक दस्तावेज

जुलूस के लिए लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आयोजकों को आवेदन में अपना नाम, पता, फोन नंबर और फोटो आईडी जैसे आधार कार्ड या अन्य सरकारी पहचान पत्र जमा करना होगा। यह नियम सुनिश्चित करता है कि जुलूस के आयोजकों की पहचान स्पष्ट हो और किसी भी अप्रिय स्थिति में जिम्मेदारी तय की जा सके। बिहार पुलिस ने सभी आयोजकों से समय पर आवेदन जमा करने की अपील की है ताकि व्यवस्थित और सुरक्षित तरीके से जुलूस का आयोजन हो सके.


सौहार्द बनाए रखने की अपील

बिहार पुलिस ने मुहर्रम के दौरान सभी धर्मों और समुदायों के बीच सौहार्द बनाए रखने की अपील की है। गाइडलाइंस में स्पष्ट कहा गया है कि जुलूस के दौरान किसी भी प्रकार की भड़काऊ गतिविधियों, जैसे आपत्तिजनक नारे, बैनर या प्रतीकों का उपयोग, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके अलावा, छोटे बच्चों को जुलूस या भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों से दूर रखने की सलाह दी गई है ताकि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। पुलिस ने यह भी कहा कि जुलूस में शामिल लोगों को शांति और अनुशासन बनाए रखने में सक्रिय योगदान देना चाहिए.