Supreme Court में नए जजों की नियुक्ति: आलोक अराधे और विपुल पंचोली बने जज

सुप्रीम कोर्ट में जजों की पदोन्नति
सुप्रीम कोर्ट में जजों की पदोन्नति: केंद्रीय कानून मंत्रालय ने हाल ही में एक अधिसूचना जारी की है, जिसमें बताया गया है कि बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आलोक अराधे और पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस विपुल मनुभाई पंचोली को भारत के सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में पदोन्नत किया गया है। इस निर्णय से सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या फिर से पूरी हो जाएगी।
कानून मंत्री का बयान
कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का बयान
केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इस संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि संविधान के अनुसार, राष्ट्रपति ने भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से न्यायमूर्ति आलोक अराधे और न्यायमूर्ति विपुल पंचोली को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि यह नियुक्ति न्यायिक प्रणाली को और मजबूत करने के उद्देश्य से की गई है।
सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या
सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या पूरी होगी
वर्तमान में, सुप्रीम कोर्ट में 34 न्यायाधीशों के पद स्वीकृत हैं, लेकिन अभी तक केवल 32 जज ही कार्यरत थे। जस्टिस आलोक अराधे और जस्टिस विपुल पंचोली की पदोन्नति से कोर्ट में रिक्त दो पदों को भरा जाएगा, जिससे सुप्रीम कोर्ट अपनी पूरी क्षमता से कार्य कर सकेगा। यह नियुक्ति न्यायपालिका की कार्यकुशलता और मामलों के निपटान में तेजी लाने के लिए एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है।
कॉलेजियम की सिफारिश
कॉलेजियम की सिफारिश
जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट के पांच सदस्यीय कॉलेजियम ने 25 अगस्त को एक बैठक की थी। इस बैठक में बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आलोक अराधे और पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस विपुल पंचोली के नामों की सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नति के लिए सिफारिश की गई थी। इस सिफारिश को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी।
जस्टिस नागरत्ना की असहमति
जस्टिस नागरत्ना की असहमति
हालांकि, एक रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि कॉलेजियम के सदस्य जस्टिस नागरत्ना ने जस्टिस पंचोली की सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नति के प्रस्ताव पर असहमति जताई थी। लेकिन उनकी यह असहमति पदोन्नति की प्रक्रिया को प्रभावित नहीं कर सकी और अंतिम निर्णय केंद्रीय सरकार और मुख्य न्यायाधीश के सलाह से लिया गया।