आधार कार्ड में नाम और पता बदलने की प्रक्रिया: जानें कितनी बार कर सकते हैं बदलाव

आधार कार्ड का महत्व और बदलाव की आवश्यकता
आधार कार्ड अब भारतीय नागरिकों के लिए एक अनिवार्य दस्तावेज बन चुका है। कई बार इसे बनाते समय नाम, लिंग या पते में त्रुटियाँ हो जाती हैं। ऐसे में कुछ नियम बनाए गए हैं, जिनके माध्यम से आप इन गलतियों को सुधार सकते हैं। UIDAI आपको इन सुधारों का अवसर प्रदान करता है। आज हम आपको बताएंगे कि आधार कार्ड में नाम या पता कितनी बार और कैसे बदला जा सकता है।
पता बदलने की प्रक्रिया
लोग अक्सर अपने पते में बदलाव करते हैं, खासकर जब वे नौकरी के लिए अपने घर से बाहर निकलते हैं। इस स्थिति में आधार कार्ड धारकों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि कई कार्यों के लिए आधार कार्ड की आवश्यकता होती है, जिसमें अलग-अलग पते होते हैं। इस समस्या का समाधान करने के लिए आपको अपने आधार कार्ड में पता बदलने की आवश्यकता है। आपको यह जानकर खुशी होगी कि पता बदलने पर कोई सीमा नहीं है; आप इसे जितनी बार चाहें बदल सकते हैं।
नाम बदलने के नियम
हालांकि, नाम बदलने के लिए कुछ नियम हैं। UIDAI के अनुसार, कार्डधारक केवल दो बार ही नाम अपडेट करवा सकते हैं। यदि कोई विशेष परिस्थिति उत्पन्न होती है, तो UIDAI की ओर से छूट दी जा सकती है। यदि आप दो बार से अधिक नाम बदलना चाहते हैं, तो आपको UIDAI की क्षेत्रीय शाखा में जाकर अनुमति लेनी होगी।
आधार कार्ड में बदलाव कैसे करें?
आधार कार्ड में परिवर्तन की प्रक्रिया
आधार कार्ड से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों में केंद्र स्थापित किए गए हैं। इसके लिए, आप help@uidai.gov.in पर मेल कर सकते हैं, जिसमें आपसे तीसरी बार बदलाव का ठोस कारण पूछा जाएगा। इसके लिए आपको सबूत प्रस्तुत करने होंगे और सभी आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे। इस प्रक्रिया के लिए 50 रुपये का शुल्क भी लगेगा।
1- सबसे पहले UIDAI की वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड करें.
2- नजदीकी आधार केंद्र पर जाएं और फॉर्म में मांगी गई जानकारी भरें। इसे केंद्र अधिकारी को जमा करें.
3- पहचान पत्र के लिए आवश्यक दस्तावेज भी प्रस्तुत करें.
4- इस प्रक्रिया के लिए 50 रुपये का शुल्क लिया जाएगा.
5- इसके बाद बायोमेट्रिक प्रक्रिया पूरी की जाएगी, जिसमें फिंगरप्रिंट और आईरिस स्कैन कराना होगा.
6- प्रक्रिया पूरी होने के बाद आपको एक अपडेट स्लिप दी जाएगी.