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दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण के लिए नए नियम लागू, वर्क फ्रॉम होम अनिवार्य

दिल्ली में प्रदूषण की समस्या को नियंत्रित करने के लिए नई पाबंदियों की घोषणा की गई है। सीएम रेखा गुप्ता के नेतृत्व में, सभी सरकारी और निजी कार्यालयों में वर्क फ्रॉम होम अनिवार्य किया गया है। इसके साथ ही, बिना PUC सर्टिफिकेट के वाहनों को पेट्रोल नहीं मिलेगा। जानें इन नियमों के बारे में और क्या-क्या बदलाव किए गए हैं।
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दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण के लिए नए नियम लागू, वर्क फ्रॉम होम अनिवार्य

दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण के लिए सख्त नियम

दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण नियम: दिल्ली सरकार ने प्रदूषण की समस्या को नियंत्रित करने के लिए सीएम रेखा गुप्ता के नेतृत्व में कई नई पाबंदियों की घोषणा की है। ये नियम गुरुवार (18 दिसंबर) से प्रभावी होंगे, जिसमें सभी सरकारी और निजी कार्यालयों में वर्क फ्रॉम होम अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा, कुछ वाहनों पर प्रतिबंध और बिना PUC सर्टिफिकेट के पेट्रोल न देने जैसे सख्त नियम भी लागू किए गए हैं। दिल्ली के निवासियों को इन नियमों की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि उल्लंघन पर उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं।

दिल्ली के श्रम मंत्री कपिल मिश्रा द्वारा जारी आदेश के अनुसार, सभी निजी कार्यालयों में आधे से अधिक कर्मचारी फिजिकली उपस्थित नहीं हो सकते, जबकि बाकी को घर से काम करना होगा। हालांकि, अस्पतालों, प्रदूषण नियंत्रण विभाग, अग्निशामक विभाग और अन्य आवश्यक सेवाओं में कार्यरत कर्मचारियों को इस नियम से छूट दी गई है। इसमें सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवाएं, परिवहन और सफाई सेवाएं भी शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त, निर्माण कार्यों पर रोक से प्रभावित श्रमिकों को 10,000 रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। श्रम मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि GRAP-IV लागू रहने तक यह मुआवजा जारी रहेगा और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया भी चल रही है। सरकार ने प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर सख्ती बढ़ा दी है, और चेकिंग पॉइंट्स पर नियमों का कड़ाई से पालन किया जा रहा है। पर्यावरण मंत्री मंजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि गुरुवार से बिना पलूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट (PUC) के वाहनों को पेट्रोल नहीं मिलेगा। निर्माण सामग्री ले जाने वाले ट्रकों को दिल्ली में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। उन्होंने बाहर से आने वाले लोगों से अपील की है कि केवल BS-6 मानक वाले वाहन ही लाएं।