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रेलवे किराए में वृद्धि: नई संरचना लागू

रेलवे ने शुक्रवार को नया पैसेंजर फीस स्ट्रक्चर लागू किया है, जिसमें स्लीपर और फर्स्ट क्लास के किराए में वृद्धि की गई है। 216 किलोमीटर से 2,250 किलोमीटर तक की यात्रा के लिए किराए में क्रमशः 5 से 20 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। उपनगरीय सेवाओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जानें इस नए ढांचे का यात्रियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा और कब से लागू होगा।
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रेलवे किराए में वृद्धि: नई संरचना लागू

नई रेलवे किराया संरचना का कार्यान्वयन

नई दिल्ली – शुक्रवार को रेलवे द्वारा नया पैसेंजर फीस स्ट्रक्चर लागू किया गया है। इस नए ढांचे के तहत, स्लीपर और फर्स्ट क्लास के साथ-साथ साधारण क्लास में उपनगरीय क्षेत्रों से बाहर की यात्रा के लिए किराए में प्रति किलोमीटर एक पैसे की वृद्धि की गई है। रेलवे मंत्रालय के अनुसार, इस कदम का उद्देश्य स्थिरता के साथ-साथ किफायती यात्रा को सुनिश्चित करना है। साधारण नॉन-एसी (गैर-उपनगरीय) सेवाओं के लिए सेकंड क्लास ऑर्डिनरी, स्लीपर क्लास ऑर्डिनरी और फर्स्ट क्लास ऑर्डिनरी में किराए को श्रेणीबद्ध तरीके से बढ़ाया गया है। सेकंड क्लास ऑर्डिनरी का किराया 215 किलोमीटर तक की यात्रा के लिए अपरिवर्तित रहेगा, जिससे कम दूरी और दैनिक यात्रियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।


216 किलोमीटर से 750 किलोमीटर की यात्रा के लिए किराए में 5 रुपए की वृद्धि की गई है। 751 किलोमीटर से 1,250 किलोमीटर तक की दूरी के लिए 10 रुपए की वृद्धि की गई है। 1,251 किलोमीटर से 1,750 किलोमीटर की यात्रा के लिए 15 रुपए की वृद्धि की गई है, और 1,751 किमी से 2,250 किमी की दूरी के लिए 20 रुपए की वृद्धि की गई है।


मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि उपनगरीय सेवाओं और सीजन टिकटों पर कोई असर नहीं पड़ेगा, जिसमें उपनगरीय और गैर-उपनगरीय रूट शामिल हैं। मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में नॉन-एसी और एसी क्लास, जिसमें स्लीपर, फर्स्ट क्लास, एसी चेयर कार, एसी 3-टियर, एसी 2-टियर और एसी फर्स्ट क्लास शामिल हैं, सभी में प्रति किलोमीटर 2 पैसे की मामूली बढ़ोतरी की गई है।


बयान में कहा गया है कि लंबी यात्रा, जैसे कि 500 किलोमीटर की नॉन-एसी मेल या एक्सप्रेस यात्रा पर लगभग 10 रुपए अधिक खर्च होंगे। तेजस राजधानी, राजधानी, शताब्दी, दुरंतो, वंदे भारत, हमसफर, अमृत भारत, तेजस, महामना, गतिमान, अंत्योदय, गरीब रथ, जन शताब्दी, युवा एक्सप्रेस, नमो भारत रैपिड रेल और सामान्य नॉन-सबअर्बन सेवाओं के मौजूदा बेसिक किराए को संशोधित किया गया है।


रिजर्वेशन फीस, सुपरफास्ट सरचार्ज और अन्य चार्ज में कोई बदलाव नहीं किया गया है, और जीएसटी की वैधता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। किराए को मौजूदा नियमों के अनुसार राउंड ऑफ किया जाएगा। संशोधित किराए केवल 26 दिसंबर, 2025 को या उसके बाद बुक किए गए टिकटों पर लागू होंगे, और पहले से बुक किए गए टिकटों पर कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं लगेगा। मंत्रालय ने कहा कि नए रेट दिखाने के लिए स्टेशन किराए की लिस्ट को अपडेट किया जाएगा।