TRAI ने टेलीकॉम कंपनियों पर लगाया 150 करोड़ रुपये का जुर्माना, जानें क्यों?
टेलीकॉम कंपनियों पर TRAI की कार्रवाई
टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) ने हाल ही में देश के टेलीकॉम ऑपरेटरों पर 150 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। यह दंड उन कंपनियों के खिलाफ है जो स्पैम कॉल्स और मैसेजेज को रोकने में असफल रहीं। यह जुर्माना 2020 से 2023 के बीच लागू किया गया है।
TRAI की स्थिति
TRAI ने स्पष्ट किया है कि यह जुर्माना इसलिए लगाया गया क्योंकि कंपनियों ने उपभोक्ताओं की शिकायतों का सही समाधान नहीं किया और नियमों का पालन नहीं किया। जानकारी के अनुसार, TRAI ने उन टेलीकॉम ऑपरेटरों पर कार्रवाई की है जिन्होंने स्पैम कॉल और मैसेज को रोकने के लिए आवश्यक कदम नहीं उठाए। पिछले वर्ष TRAI ने लगभग 21 लाख स्पैम कनेक्शन बंद किए और 1 लाख से अधिक कनेक्शनों को ब्लैकलिस्ट किया।
सितंबर 2024 में भी 18.8 लाख स्पैम कनेक्शन बंद किए गए और 1150 को ब्लैकलिस्ट किया गया। TRAI का कहना है कि जुर्माना इसलिए नहीं लगाया गया कि किसी के नेटवर्क से स्पैम कॉल या मैसेज भेजे गए, बल्कि इसलिए कि कंपनियों ने इन स्पैमर्स के खिलाफ उचित कार्रवाई नहीं की।
नियमों में सख्ती
TRAI ने स्पैम कॉल्स और मैसेजेज को रोकने के लिए नियमों को और सख्त कर दिया है। जांच में यह पाया गया कि कई टेलीकॉम कंपनियों ने उपभोक्ताओं की शिकायतों को गलत तरीके से बंद कर दिया, जिससे समस्या बनी रही। TRAI ने इस दिशा में सुधार लाने के लिए DND ऐप भी लॉन्च किया है, जिसके जरिए यूजर्स कुछ ही क्लिक में किसी भी स्पैम कॉल या मैसेज की रिपोर्ट कर सकते हैं।
इस ऐप के माध्यम से उपभोक्ता सात दिनों के अंदर किसी भी स्पैम कॉल या मैसेज की शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसके अलावा TRAI ने शिकायतों पर कार्रवाई के लिए भी समयसीमा तय की है। यदि किसी सेंडर के खिलाफ 10 दिनों के भीतर पांच शिकायतें दर्ज होती हैं, तो उस पर कार्रवाई करना आवश्यक है। इस तरह TRAI ने न केवल टेलीकॉम कंपनियों के लिए नियम कड़े किए हैं, बल्कि उपभोक्ताओं को भी अपनी शिकायत दर्ज कराने का आसान और तेज़ माध्यम उपलब्ध कराया है।
स्पैम कॉल और मैसेज की समस्या का समाधान
इस कदम से देश में स्पैम कॉल और मैसेज की समस्या को नियंत्रित करने और टेलीकॉम कंपनियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। TRAI का उद्देश्य है कि उपभोक्ताओं की शिकायतों को समय पर निपटाया जाए और नेटवर्क पर अनुचित या अवांछित संदेशों को रोका जा सके।
