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उत्तर प्रदेश में किसानों के लिए सोलर पंप योजना: 60% तक सब्सिडी का लाभ उठाएं

उत्तर प्रदेश में किसानों के लिए सोलर पंप योजना एक महत्वपूर्ण अवसर है, जिसमें 60% तक की सब्सिडी दी जा रही है। यह योजना किसानों को सिंचाई की बढ़ती लागत से राहत प्रदान करने के लिए है। अब तक 93,000 से अधिक किसान इस योजना का लाभ उठा चुके हैं। जानें इस योजना की पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी।
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उत्तर प्रदेश में किसानों के लिए सोलर पंप योजना: 60% तक सब्सिडी का लाभ उठाएं

उत्तर प्रदेश में किसानों के लिए राहत की योजना


उत्तर प्रदेश समाचार : महंगाई के इस दौर में किसानों को खेती की बढ़ती लागत के कारण जीवनयापन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस समस्या के समाधान के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक कल्याणकारी योजना शुरू की है। जो किसान सिंचाई की बढ़ती लागत से परेशान हैं, उनके लिए यह योजना एक सुनहरा अवसर है। अब तक 93,000 से अधिक किसान इस सब्सिडी योजना का लाभ उठा चुके हैं। यदि आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो आगे की जानकारी पढ़ें।


60 प्रतिशत तक की सब्सिडी

यदि आप उत्तर प्रदेश के किसान हैं और सिंचाई की बढ़ती लागत से चिंतित हैं, तो आपके लिए यह एक बेहतरीन अवसर है। राज्य सरकार की सोलर पंप योजना के तहत, यदि आप खेती में सोलर पंप का उपयोग करते हैं, तो आप डीज़ल पर निर्भरता कम कर सकते हैं। योगी सरकार की प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान योजना के अंतर्गत, किसानों को सोलर पंप खरीदने पर 60 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जा रही है।


आवश्यकताएं और पात्रता

किसानों को सोलर पंप के लिए आवेदन करने से पहले यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके पास बोरिंग उपलब्ध है। सरकार ने विभिन्न क्षमता के पंपों के लिए बोरिंग मानक निर्धारित किए हैं; जैसे, 2 HP सोलर पंप के लिए 4 इंच की बोरिंग होनी चाहिए। 3 HP और 5 HP के लिए 6 इंच की बोरिंग आवश्यक है। 7.5 एचपी और 10 एचपी के लिए 8 इंच की बोरिंग होनी चाहिए। इसके अलावा, बोरिंग में पानी का स्तर भी पर्याप्त होना चाहिए, ताकि पंप सही तरीके से कार्य कर सके। यह योजना प्रदेश के सभी जिलों में लागू है, और प्रत्येक क्षेत्र के लिए विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। अब तक 93,000 से अधिक किसान इस योजना से लाभान्वित हो चुके हैं। 


आवेदन प्रक्रिया

किसानों को इस योजना का लाभ उठाने के लिए कृषि विभाग के आधिकारिक पोर्टल, agridarshan.up.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। यह प्रक्रिया पहले आओ, पहले पाओ के सिद्धांत पर आधारित होगी। आवेदन की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए टोकन सिस्टम का उपयोग किया गया है। किसानों को ऑनलाइन आवेदन करते समय 5,000 रुपये की टोकन राशि जमा करनी होगी, जिसे बाद में समायोजित किया जाएगा।


लागत कम करने की दिशा में कदम

कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान योजना के तहत किसानों को फसल उत्पादन लागत कम करने और जल संरक्षण के लिए कदम उठाने का अधिकार है। इससे उनकी आय में वृद्धि होगी और सिंचाई के लिए डीज़ल पर निर्भरता कम होगी। इससे किसानों को मुफ्त और सस्ती बिजली मिलेगी, जो पर्यावरण की सुरक्षा में मदद करेगी और जलवायु परिवर्तन को कम करेगी।