गैस स्टोव के लिए अनिवार्य होगी स्टार रेटिंग, जानें नए नियम

गैस चूल्हों में स्टार रेटिंग का नया नियम
नई दिल्ली - अब आपके गैस स्टोव की भी स्टार रेटिंग होगी, जैसे कि एसी और अन्य उपकरणों में होती है। इसका मतलब है कि आप गैस चूल्हे को 3 स्टार, 4 स्टार आदि रेटिंग देखकर खरीद सकेंगे। बिना स्टार रेटिंग वाले चूल्हे अब बाजार में उपलब्ध नहीं होंगे।
केंद्र सरकार ने LPG गैस स्टोव के लिए नियमों में बदलाव करते हुए स्टार रेटिंग को अनिवार्य कर दिया है। इसके तहत गैस चूल्हों के लिए ऊर्जा दक्षता मानकों को लागू किया जाएगा। यह नियम 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होगा। सरकार ने ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के तहत इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। सरकार का तर्क है कि गैस चूल्हों में ऊर्जा दक्षता को दर्शाना आवश्यक है। स्टोव पर ऊर्जा खपत के मानकों की जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी।
भारत में उपयोग होने वाले सभी एलपीजी स्टोव, चाहे वे आयातित हों या देश में निर्मित, को ISI 4246 के थर्मल एफिशिएंसी मानकों का पालन करना होगा। यह निर्णय BEE यानी ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफीशिएंसी की सिफारिशों पर आधारित है। घरों में उपयोग होने वाले चूल्हों की ऊर्जा दक्षता को दर्शाने के लिए यह रेटिंग निर्धारित की गई है। इस नए नियम के तहत सभी एलपीजी चूल्हों पर स्टार रेटिंग मार्क की जाएगी, जो उनकी ऊर्जा प्रदर्शन को दर्शाएगी। विभिन्न स्टोव मॉडल के लिए रेटिंग भी भिन्न होगी, जिससे उपभोक्ता यह तय कर सकेंगे कि चूल्हे की ऊर्जा खपत और प्रदर्शन कैसा है। यह रेटिंग पहले दो वर्षों के लिए, यानी 1 जनवरी 2026 से 31 दिसंबर 2028 तक लागू होगी, और बाद में इसे बढ़ाया जा सकता है।