दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस और जन्माष्टमी पर शराबबंदी: जानें क्या हैं नियम

दिल्ली सरकार का महत्वपूर्ण निर्णय
दिल्ली सरकार ने इस सप्ताह स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त) और जन्माष्टमी (16 अगस्त) के अवसर पर राजधानी में शराब की बिक्री पर रोक लगाने का निर्णय लिया है। इस संबंध में दिल्ली के आबकारी विभाग ने एक आधिकारिक आदेश जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि इन दोनों दिनों में सभी शराब की दुकानें बंद रहेंगी।
आबकारी नियम 2010 के तहत निर्णय
आदेश में कहा गया है कि यह निर्णय दिल्ली आबकारी नियम, 2010 के नियम 52 के तहत लिया गया है। इस नियम के अनुसार, कुछ विशेष अवसरों पर सार्वजनिक हित में शराब की बिक्री पर रोक लगाई जा सकती है। इन दोनों तिथियों को 'शुष्क दिन' (Dry Day) घोषित किया गया है, जब शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
बार, होटल और क्लब पर भी लागू होंगे प्रतिबंध
यह प्रतिबंध केवल शराब की खुदरा दुकानों तक सीमित नहीं है, बल्कि दिल्ली के सभी बार, रेस्तरां, होटल और क्लबों में भी शराब की सेवा पूरी तरह से बंद रहेगी। इन प्रतिबंधों का उद्देश्य त्योहारों की गरिमा बनाए रखना और सार्वजनिक व्यवस्था को सुनिश्चित करना है। इसके अलावा, महात्मा गांधी जयंती (2 अक्टूबर) के दिन भी यही नियम लागू रहेगा।
स्टार होटलों को रूम सर्विस में छूट
हालांकि, कुछ विशेष श्रेणी के होटलों को इस नियम से आंशिक छूट दी गई है। 1-15/एल-15एफ लाइसेंसधारी होटलों में ठहरे ग्राहकों को रूम सर्विस के माध्यम से शराब दी जा सकती है। ये होटल भारत सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त स्टार कैटेगरी में आते हैं। लेकिन यह सुविधा केवल रूम सर्विस तक सीमित होगी और सार्वजनिक क्षेत्रों में शराब की बिक्री या सेवन की अनुमति नहीं होगी।
सुरक्षा और शांति बनाए रखने का प्रयास
दिल्ली सरकार और आबकारी विभाग का यह कदम उन प्रयासों का हिस्सा है जो सार्वजनिक त्योहारों पर शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए उठाए जाते हैं। स्वतंत्रता दिवस के दिन राजधानी में विशेष सुरक्षा व्यवस्था होती है और बड़े स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिसमें प्रशासन शांति व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है।