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नई जीएसटी दरों का प्रभाव: कांग्रेस सांसद की चेतावनी

सोमवार से लागू हुई नई जीएसटी दरों पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने सरकार को चेतावनी दी है कि ये नीतियाँ छोटे व्यवसायों को नुकसान पहुँचा सकती हैं। उन्होंने सरकार के दावों पर सवाल उठाते हुए कहा कि ये सुधार अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के बजाय विपरीत प्रभाव डाल रहे हैं। जानें इस बदलाव के तहत कौन सी वस्तुएं सस्ती होंगी और किस पर कर बढ़ेगा।
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नई जीएसटी दरों का लागू होना

सोमवार से नई जीएसटी दरें लागू हो गई हैं। इस परिवर्तन के बीच, कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने सरकार को गंभीर चेतावनी दी है। उनका कहना है कि ये नई नीतियाँ छोटे व्यवसायों के लिए विनाशकारी साबित हो सकती हैं। उन्होंने बताया कि सरकार ने पहले दावा किया था कि ये सुधार अर्थव्यवस्था को मजबूती देंगे, लेकिन वास्तविकता में इसका विपरीत प्रभाव पड़ा है।


इमरान मसूद ने कहा कि देशभर में लोग उन निर्णयों का खामियाजा भुगत रहे हैं जो बिना उचित विचार-विमर्श के लिए गए हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हालिया राष्ट्र के नाम संबोधन का उल्लेख करते हुए आशा व्यक्त की कि वे अमेरिका द्वारा लगाए गए एच-1बी वीज़ा शुल्क पर भी चर्चा करेंगे, जो भारत के लिए गंभीर नुकसान का कारण बन रहा है।


नई जीएसटी व्यवस्था का उद्देश्य खाद्य पदार्थों, होटल, कार, बाइक और दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर कर दरों को कम करना और 5 प्रतिशत तथा 18 प्रतिशत के स्लैब को सुव्यवस्थित करना है। इसके अंतर्गत कई आवश्यक वस्तुएं अब सस्ती हो जाएंगी।


प्रधानमंत्री मोदी ने इस बदलाव को 'जीएसटी बचत उत्सव' का नाम दिया और इसे आर्थिक आत्मनिर्भरता और स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देने वाला कदम बताया।


नई दरों के अनुसार, चपाती, पराठा, दूध, पनीर, खाखरा और पिज्जा ब्रेड जैसे कई खाद्य पदार्थ अब कर मुक्त होंगे। वहीं, मक्खन, घी, आइसक्रीम, कॉफी, जूस और सूखे मेवे जैसे उत्पाद 5 प्रतिशत कर स्लैब में शामिल होंगे। दूसरी ओर, तंबाकू और शीतल पेय पर 40 प्रतिशत कर लागू रहेगा।