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पैन और आधार लिंकिंग की अनिवार्यता: जानें क्या करें

पैन कार्ड को आधार से लिंक करना अनिवार्य है, अन्यथा यह निष्क्रिय हो सकता है। जानें कि कैसे लिंक करें, समय सीमा क्या है, और यदि पैन निष्क्रिय हो जाए तो क्या करें। यह जानकारी आपके वित्तीय लेन-देन के लिए महत्वपूर्ण है।
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पैन और आधार लिंकिंग की अनिवार्यता: जानें क्या करें

पैन कार्ड का महत्व


नई दिल्ली: पैन कार्ड का उपयोग आमतौर पर आयकर रिटर्न दाखिल करने, बैंक खाता खोलने आदि के लिए किया जाता है। यदि आप केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के नियमों का पालन नहीं करते हैं, तो आपके पैन कार्ड के निष्क्रिय होने का खतरा है। सभी पैन धारकों को अब CBDT द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने पैन को आधार नंबर से लिंक करना अनिवार्य है। यदि ऐसा नहीं किया गया, तो पैन कार्ड निष्क्रिय हो सकता है।


पैन और आधार लिंक करने की समय सीमा

यदि आप अपने पैन को आधार से लिंक नहीं करते हैं, तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। इसकी अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2025 है। यदि आप इस समय सीमा को चूक जाते हैं, तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। आइए जानते हैं कि पैन कार्ड को आधार से कैसे लिंक किया जा सकता है।


पैन निष्क्रिय होने पर क्या करें?


  • आपको आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाना होगा।


  • फिर बाईं ओर दिए गए पैनल में 'लिंक आधार' टैब पर क्लिक करें।


  • अपना पैन और आधार नंबर दर्ज करें, फिर 'वैलिडेट' बटन पर क्लिक करें।


  • यदि आपका आधार और पैन पहले से लिंक हैं, तो एक पॉप-अप संदेश दिखाई देगा। यदि नहीं, तो यह आपसे मोबाइल नंबर मांगेगा और आपके पास एक OTP भेजा जाएगा।


  • इस प्रक्रिया के बाद, आपका पैन आपके आधार नंबर से लिंक हो जाएगा।



आधार-पैन लिंक स्थिति कैसे जांचें:


  • इसके लिए आपको उसी पोर्टल पर जाना होगा।


  • फिर 'लिंक आधार स्थिति' का चयन करें।


  • इसके बाद अपना पैन और आधार नंबर डालें।


  • यहां आप देख सकते हैं कि आपका आधार-पैन लिंक है या नहीं।



यदि पैन निष्क्रिय हो जाए तो क्या होगा:

यदि आपका पैन निष्क्रिय हो जाता है, तो आप बैंक खाता या डीमैट खाता नहीं खोल सकेंगे, और ₹50,000 से अधिक नकद जमा या फिक्स्ड डिपॉजिट नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा, आप नागरिकों के वित्तीय कल्याण से संबंधित सरकारी योजनाओं के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे। यदि आपका पैन निष्क्रिय हो जाता है, तो आप घर या वाहन भी नहीं खरीद या बेच सकेंगे।


यह ध्यान देने योग्य है कि वित्त मंत्रालय ने अप्रैल में CBDT नोटिफिकेशन संख्या 26/2025 के माध्यम से इस आदेश की जानकारी दी थी। भविष्य में किसी भी परेशानी से बचने के लिए सुनिश्चित करें कि आप CBDT के निर्देशों का पालन करें।