पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की अंतिम तिथि: जानें क्या करें
पैन कार्ड धारकों के लिए महत्वपूर्ण सूचना
PAN Card Update: पैन कार्ड धारकों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। यदि आप 31 दिसंबर, 2025 तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से नहीं जोड़ते हैं, तो यह अमान्य हो सकता है।
पैन और आधार को लिंक करने की आवश्यकता
TaxBuddy ने ट्विटर पर इस संबंध में जानकारी साझा की है। अपने पैन कार्ड को अमान्य होने से बचाने के लिए, आपको अपने आधार कार्ड को अपने पैन से लिंक करना आवश्यक है।
TaxBuddy के ट्वीट में बताया गया है कि यदि आप 1 जनवरी, 2026 से पहले लिंकिंग नहीं करते हैं, तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। इसके परिणामस्वरूप, आप आयकर रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे और आपकी सैलरी भी रुक सकती है।
लिंकिंग की डेडलाइन बढ़ाई गई
सरकार ने पैन और आधार को लिंक करने की डेडलाइन को कई बार बढ़ाया है, लेकिन अभी तक कोई नई तारीख नहीं दी गई है। यदि आप 31 दिसंबर, 2025 की डेडलाइन को पूरा नहीं करते हैं, तो आपके पैन कार्ड के निष्क्रिय होने के कई नतीजे हो सकते हैं।
वित्त मंत्रालय द्वारा जारी एक नोटिफिकेशन के अनुसार, सभी व्यक्तियों को जो 1 अक्टूबर, 2024 से पहले पैन प्राप्त कर चुके हैं, उन्हें अपने आधार नंबर की जानकारी संबंधित अधिकारियों को देनी होगी।
पैन लिंक करना अनिवार्य
दीपेश छेड़ा ने पुष्टि की है कि जिन लोगों का पैन आधार एनरोलमेंट ID का उपयोग करके बनाया गया है, उन्हें 31 दिसंबर, 2025 तक लिंकिंग प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
यदि लिंकिंग समय पर नहीं होती है, तो पैन अगले दिन से निष्क्रिय हो जाएगा, जिससे आप आयकर रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे।
नए निवेश और KYC अपडेट पर प्रभाव
यदि आपके बैंक खाते या निवेश पहले से सक्रिय हैं, तो तत्काल कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हालांकि, एक निष्क्रिय पैन भविष्य में नए निवेश, स्टॉक लेनदेन, या KYC अपडेट को रोक सकता है।
आपका टैक्स अधिक दर पर काटा जा सकता है और आप अपना आयकर रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे।
पैन को आधार से लिंक करने की प्रक्रिया
- आप आयकर विभाग के पोर्टल के माध्यम से अपने पैन को आधार से लिंक कर सकते हैं।
- आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- लिंक आधार पर क्लिक करें और अपना पैन, आधार और मोबाइल नंबर डालें।
- OTP से वेरिफाई करें।
- यदि पैन पहले से निष्क्रिय है, तो 1,000 रुपये की फीस का भुगतान करें।
- ‘इंस्टेंट लिंक → लिंक आधार स्टेटस’ के तहत स्थिति जांचें।
