भारतीय ऑटोमोबाइल सेक्टर में जीएसटी 2.0 के तहत कीमतों में भारी कटौती

जीएसटी 2.0 का प्रभाव
जीएसटी 2.0: भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग में उत्साह का माहौल है, क्योंकि प्रमुख कंपनियों महिंद्रा एंड महिंद्रा (एमएंडएम) और टाटा मोटर्स ने जीएसटी 2.0 के तहत अपनी कारों की कीमतों में महत्वपूर्ण कमी की घोषणा की है। यह कटौती 3 सितंबर, 2025 को आयोजित 56वीं जीएसटी परिषद की बैठक में संशोधित कर दरों के ऐलान के बाद लागू की गई है। नए कर ढांचे के तहत ग्राहकों को अब लोकप्रिय एसयूवी और अन्य वाहनों पर लाखों रुपये की बचत होगी.
महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अपने आंतरिक दहन इंजन (आईसीई) एसयूवी पोर्टफोलियो की कीमतों में कमी की घोषणा की है, जो 6 सितंबर से प्रभावी हो गई है। कंपनी ने अपने बयान में कहा, “कीमतों में यह कटौती ग्राहकों को जीएसटी 2.0 के लाभों को तत्काल प्रभाव से पहुंचाने के लिए की गई है। संशोधित कीमतें सभी डीलरशिप और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पारदर्शी रूप से अपडेट की जाएंगी.”
महिंद्रा की एसयूवी पर बचत
थार और स्कॉर्पियो में भारी बचत
थार 2WD डीजल पर ग्राहक अब 1.35 लाख रुपये की बचत कर सकते हैं, जबकि थार 4WD डीजल और स्कॉर्पियो क्लासिक की कीमत में 1.01 लाख रुपये की कटौती हुई है। बोलेरो और बोलेरो नियो की कीमत में 1.27 लाख रुपये तक की कमी आई है। वहीं, XUV3XO पेट्रोल पर 1.40 लाख रुपये और डीजल पर 1.56 लाख रुपये की कटौती की गई है। लोकप्रिय मॉडल जैसे एक्सयूवी700 और स्कॉर्पियो-एन पर भी 1.01 लाख से 1.56 लाख रुपये तक की बचत उपलब्ध है.
टाटा मोटर्स की कीमतों में कमी
टाटा मोटर्स ने भी की कीमतों में कटौती
टाटा मोटर्स ने 22 सितंबर, 2025 से अपने वाहनों की कीमतों में कमी की घोषणा की है, जो नवरात्रि के उत्सव के साथ शुरू होगी। कंपनी ने अपने बयान में कहा, “हमारी प्रीमियम पेशकश हैरियर और सफारी की कीमत में क्रमश: 1.40 लाख रुपये और 1.45 लाख रुपये की कमी आएगी.”
हैचबैक और सेडान में बचत
हैचबैक और सेडान में बचत
टियागो की कीमत में 75,000 रुपये और टिगोर में 80,000 रुपये की कटौती होगी। अल्ट्रोज़ हैचबैक की कीमत में सबसे अधिक 1.10 लाख रुपये की कमी की गई है। टाटा पंच की कीमत में 85,000 रुपये और नेक्सन में 1.55 लाख रुपये की कटौती होगी। हाल ही में लॉन्च हुई मिड-साइज़ कर्व की कीमत में भी 65,000 रुपये की कमी आएगी.
जीएसटी परिषद का नया कर ढांचा
जीएसटी परिषद का नया कर ढांचा
जीएसटी परिषद ने ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए कर स्लैब में बड़े बदलाव को मंजूरी दी है, जो 22 सितंबर, 2025 से लागू होगा। नए ढांचे के तहत 1,200 सीसी से कम इंजन क्षमता और 4,000 मिमी से अधिक लंबाई वाले पेट्रोल, एलपीजी या सीएनजी वाहनों पर 18% जीएसटी लागू होगा। 1,500 सीसी तक के डीजल वाहनों और 4,000 मिमी तक की लंबाई वाले वाहनों पर भी 18% कर लगेगा। बड़े वाहनों (पेट्रोल में 1,200 सीसी या डीजल में 1,500 सीसी से अधिक और 4,000 मिमी से अधिक लंबाई) पर 40% जीएसटी लागू होगा.