Newzfatafatlogo

यूपी में ड्रोन उड़ाने के नियम: सख्त कार्रवाई की तैयारी

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने ड्रोन के माध्यम से दहशत फैलाने वाले तत्वों पर नियंत्रण लगाने के लिए नए नियम लागू करने का निर्णय लिया है। गैंगस्टर एक्ट और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ड्रोन के गलत इस्तेमाल पर सख्ती से निपटने का आश्वासन दिया है। जानें इस नए नियम के तहत क्या-क्या बदलाव होंगे और सरकार की क्या योजना है।
 | 
यूपी में ड्रोन उड़ाने के नियम: सख्त कार्रवाई की तैयारी

यूपी में ड्रोन उड़ाने के लिए नए नियम


यूपी में ड्रोन उड़ाने के नियम: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने ड्रोन के माध्यम से आतंक फैलाने की कोशिश करने वाले असामाजिक तत्वों पर नियंत्रण लगाने का निर्णय लिया है। राज्य में ड्रोन के जरिए दहशत फैलाने वालों पर गैंगस्टर एक्ट लागू किया जाएगा। इसके अलावा, आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) भी लागू किया जाएगा। इस संबंध में जानकारी सीएम कार्यालय द्वारा दी गई है।


मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश में ड्रोन के जरिए अफवाह फैलाने या भय उत्पन्न करने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रमुख सचिव गृह और डीजीपी को निर्देश दिए गए हैं कि वे हर जिले में ड्रोन गतिविधियों की समीक्षा करें और आवश्यक कार्रवाई करें। ड्रोन के गलत उपयोग पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही, प्रदेश में ड्रोन मॉनिटरिंग सिस्टम और कड़ी निगरानी के निर्देश भी दिए गए हैं। सीएम योगी ने यह संदेश दिया है कि तकनीक का दुरुपयोग करने वालों के खिलाफ सरकार कठोर कदम उठाएगी। कानून व्यवस्था से खिलवाड़ को किसी भी कीमत पर सहन नहीं किया जाएगा।


सीएम कार्यालय ने कहा, "बिना अनुमति के ड्रोन उड़ाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रमुख सचिव और डीजीपी को हर जिले में ड्रोन संचालन की समीक्षा कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।"